पटना: नगर निगम से निबंधित 65 विज्ञापन एजेंसियों ने राजधानी की सड़कों पर विज्ञापन होर्डिग्स तो लगा रखी हैं, लेकिन पांच वर्षो से शुल्क का भुगतान नहीं कर रही हैं. निगम प्रशासन ने कई बार अभियान चलाया, लेकिन बकाया राशि की वसूली नहीं हो सकी. एक बार फिर इसकी कवायद शुरू की गयी है. एजेंसियों को नोटिस भेजा जा रहा है. 15 जनवरी, 2015 तक चार किस्तों में बकाया राशि का भुगतान करना है. एजेंसियों पर 10 करोड़ से अधिक बकाया है.
वित्तीय वर्ष 2009-10 से ही विज्ञापन एजेंसियां जैसे-तैसे शुल्क जमा कर रही हैं. जब भी निगम प्रशासन ने अभियान चलाया, एजेंसियां हाइकोर्ट चली गयीं और कार्रवाई का मामला रुक गया. वर्ष 2012 में तत्कालीन नगर आयुक्त ने अभियान चलाया, तो मामला हाइकोर्ट पहुंच गया. हाइकोर्ट ने विज्ञापन एजेंसियों को निर्देश दिया कि बकाया राशि का चार किस्तों में भुगतान कर दें. लेकिन, आज तक विज्ञापन एजेंसियों ने बकाया का भुगतान नहीं किया.
विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस भेजा जा रहा है. दस दिनों में सभी विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस चला जायेगा. 15 जनवरी तक बकाया राशि का भुगतान कर देना है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही नयी विज्ञापन नियमावली के अनुसार निबंधन भी कराना अनिवार्य होगा.
कुलदीप नारायण, नगर आयुक्त