पटना: विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले पर जदयू के चार बागियों की शनिवार को बिहार विधानसभा कोर्ट में गवाही होगी. विधायक अजीत कुमार, पूनम देवी, राजू सिंह और सुरेश चंचल अपना पक्ष रखेंगे. चारों बागियों को पिछले सात तारीखों से बुलाया तो जा रहा है, लेकिन गवाही नहीं हो रही.
कभी दूसरे बागियों की सुनवाई, फैसला, कभी स्पीकर तो कभी शिकायतकर्ता के नहीं रहने की वजह से गवाही नहीं हो सकी है. चारों जदयू बागी विधायक स्पीकर कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. इन पर राज्यसभा उपचुनाव में दल के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतारने का आरोप है. इसी आरोप में स्पीकर कोर्ट ने चार अन्य बागी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज कुमार सिंह, राहुल शर्मा और रवींद्र राय की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी है. वे चारों बागी हाइकोर्ट की शरण में हैं, जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला भी सुरक्षित रख लिया है.
अब चारों बागी विधायक अपना-अपना पक्ष रखेंगे. इसके बाद शिकायतकर्ता सह संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार की गवाही होगी. इसके बाद दोनों पक्ष के अधिवक्ता अंतिम बहस करेंगे, फिर विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी फैसला सुनायेंगे.