बांका : पूर्व मुखिया सहित पांच लोगों को जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. मालूम हो कि कोर्ट ने पिछले गुरुवार को नौ लोगों को दोषी करार दिया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह ने 20 नवंबर को फैसला सुनाने को कहा था. कोर्ट ने सभी आरोपितों को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
आरा में दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास
आरा : रिश्ते को तार-तार करनेवाले दुष्कर्मी पिता को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपी मिश्र ने गुरुवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने सजा के बिंदु पर बहस की. उन्होंने बताया कि नगर थाना अंतर्गत एमपी बाग मुहल्ला निवासी की दो नाबालिग बच्चियों ने अपने पिता केदार साह के खिलाफ 30 जुलाई, 2013 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बच्चियों ने अपने पिता पर आरोप लगाया था कि दोनों बहनें करीब छह और आठ साल की थीं. तभी से उसके साथ पिता दुष्कर्म करते रहे हैं. उन दोनों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन डरा-धमका कर चुप करा देते थे. आरोपित की टाउन थाने के सामने दही की दुकान है.