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विस के वकील का दावा-सं

संविधान के तहत चार रद्द हुईचार विधायकों की सदस्यता संवाददाता, पटनाबिहार विधानसभा के अधिवक्ता ने मंगलवार को पटना हाइकोर्ट को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने संविधान की दसवीं अनुसूची में शामिल दल-बदल कानून के तहत जदयू के चार बागी विधायकों की सदस्यता रद्द की है. पटना हाइकोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई […]

संविधान के तहत चार रद्द हुईचार विधायकों की सदस्यता संवाददाता, पटनाबिहार विधानसभा के अधिवक्ता ने मंगलवार को पटना हाइकोर्ट को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने संविधान की दसवीं अनुसूची में शामिल दल-बदल कानून के तहत जदयू के चार बागी विधायकों की सदस्यता रद्द की है. पटना हाइकोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने विधानसभा के वकील वाइबी गिरि से पूछा कि वे विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बहस कर रहे हैं या फिर विधानसभा की ओर से, तो उन्होंने कहा कि वे विधानसभा की ओर से इस मामले की वकालत कर रहे हैं. न्यायमूर्ति ज्योति शरण के एकल खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को विधानसभा के अधिवक्ता वाइबी गिरि जिरह कर रहे थे. विधानसभा की सदस्यता से हटाये गये जदयू के चारों विधायकों ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रवींद्र राय, नीरज कुमार बबलू और राहुल कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनौती दी है. श्री गिरि ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला पूरी तरह विधिसम्मत है और यह निर्णय संविधान की दसवीं अनुसूची में शामिल दल-बदल कानून के तहत लिया गया है. इस मामले में बहस अभी जारी है.

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