संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट में सोमवार को विधानसभा की सदस्यता से बरखास्त किये गये जदयू के चार बागियों की याचिका पर सुनवाई आरंभ हुई. ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज कुमार सिंह, रवींद्र राय व राहुल कुमार का पक्ष रखते हुए उनके वकील विनोद कंठ ने न्यायाधीश ज्योति शरण के कोर्ट से कहा कि इन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे उनकी सदस्यता खत्म की जा सके. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या स्पीकर के फैसले की यहां समीक्षा हो सकती है और हम उन्हें आदेश दे सकते हैं. इस पर वरीय अधिवक्ता विनोद कंठ ने कहा कि जब स्पीकर के दस्तखत से आदेश जारी हुआ है, तब उनके आदेश के खिलाफ हां या ना उन्हें ही सुनना होगा. इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. मंगलवार को राज्य सरकार और विधानसभा सचिव का पक्ष रखा जायेगा. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा के चार जदयू सदस्यों की सदस्यता इस तर्क पर खत्म कर दी गयी कि उन्होंने जिस दल के टिकट पर चुनाव जीता था, उसे स्वत: ही त्याग दिया. इसके लिए राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रस्तावक बनने, वोट करने व दूसरे विधायकों को भी वोट करने के लिए प्रेरित करने को आधार बनाया गया है.
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जदयू के पूर्व विधायकों की याचिका की सुनवाई प्रारंभ
संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट में सोमवार को विधानसभा की सदस्यता से बरखास्त किये गये जदयू के चार बागियों की याचिका पर सुनवाई आरंभ हुई. ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज कुमार सिंह, रवींद्र राय व राहुल कुमार का पक्ष रखते हुए उनके वकील विनोद कंठ ने न्यायाधीश ज्योति शरण के कोर्ट से कहा कि इन्होंने ऐसा कोई कदम […]
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