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जदयू बागियों की हाइकोर्ट में सुनवाई शुरू

17 को होगी सुनवाई विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय में शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता खत्म किये गये चार बागियों की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गयी. न्यायाधीश ज्योति शरण की खंडपीठ ने चार पूर्व विधायकों की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. कोर्ट के निर्देश पर प्रारंभिक सुनवाई भी शुरू हो गयी. सदस्यता […]

17 को होगी सुनवाई विधि संवाददाता,पटनापटना उच्च न्यायालय में शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता खत्म किये गये चार बागियों की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गयी. न्यायाधीश ज्योति शरण की खंडपीठ ने चार पूर्व विधायकों की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है. कोर्ट के निर्देश पर प्रारंभिक सुनवाई भी शुरू हो गयी. सदस्यता खत्म हुए विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू,नीरज कुमार सिंह,रवींद्र राय और राहुल कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता विनोद कंठ ने बहस शुरू की. कंठ ने कहा कि विधानसभाध्यक्ष राज्यसभा के चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दिये जाने पर विधायकों की सदस्यता खत्म नहीं हो सकती. सुनवाई में विधानसभाध्यक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता वाइवी गिरि उपस्थित हुए. उन्होंने कहा कि यह केस सुनवाई के लायक नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने विधानसभाध्यक्ष को ही प्रतिवादी बना दिया है. यह संवैधानिक पद है. ऐसा नहीं हो सकता है. कंठ ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि स्पीकर को प्रतिवादी बनाया जाना औपचारिकता मात्र है. इस मामले में सारा जवाब सचिव के स्तर पर ही देना है न कि स्पीकर को. कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 17 नवंबर निर्धारित कर दी.

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