पटना: अगले साल होनेवाले विधानसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने का दौर शुरू हो चुका है. यह दौर एक दिसंबर तक जारी रहेगा. इस अभियान में जहां नये नाम शामिल किये जायेंगे, वहीं इलाका बदलने वालों के नाम काटे जायेंगे.
मतदाताओं की नाम संबंधी गड़बड़ियों को भी दूर किया जायेगा. चुनाव आयोग ने मतदाताओं को नाम सूची में होने की जानकारी के लिए कई स्तर पर उपाय किये हैं. निर्वाचन मुख्यालय के पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि सूची में नाम नहीं होने पर फॉर्म छह में पूरी सूचना देकर मतदाता बना जा सकता है.
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम एक जनवरी, 2015 तक 18 साल या इससे अधिक हो तो वह वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए फॉर्म छह को भर कर बीएलओ को दे दें. इससे उसका नाम सूची में शामिल हो जायेगा. अब आयोग ने सूची में नाम शामिल करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है. नाम हटाने के लिए फॉर्म सात और किसी प्रकार की त्रुटि दूर करने के लिए फॉर्म आठ को भर कर उसे बीएलओ को अथवा प्रखंड या जिला मुख्यालय में उप निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं. सभी फॉर्म निर्वाचन विभाग के सीइओ की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.