पटना: राज्य सरकार भू-अजर्न नीति में फिर संशोधन करेगी. यह संशोधन विधि विभाग के सुझाव पर किया जायेगा. पहले की नीति में ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन के लिए चार गुनी और शहरी क्षेत्रों के लिए दो गुनी राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया था. कई जन प्रतिनिधियों के विरोध के बाद सरकार ने इसे विधि विभाग को सौंप दिया था. विधि विभाग ने नीति की समीक्षा के बाद इसे राज्य सरकार को वापस कर दिया है.
विधि विभाग ने इसमें कई परिवर्तन का सुझाव दिया है. कहा गया है कि एक ही जमीन की दो दरें नहीं होनी चाहिए. पहले की नीति में नालंदा जिले में ही एक ही जमीन की दो दरें होने के कारण विरोध हुआ था. विभाग को पटना में भी जमीन अधिग्रहण के विवाद से समझने का निर्देश दिया गया है.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा है कि जल्द ही विभाग सभी विसंगतियों को दूर कर लेगा. अगले माह ही इसे कैबिनेट में लाया जायेगा. इसके लिए लोगों से आपत्ति भी मांगी जायेगी.