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हम नहीं मानेंगे ‘काला कानून’
पटना : दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति ने दीघा भूमि बंदोबस्ती नियमावली व स्कीम 2014 के विरोध में आमसभा की. रविवार को दिन डेढ़ बजे से ही आशियाना-दीघा रोड स्थित माला राय के मार्केट के समीप लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गयी थी. करीब आधे घंटा तक आशियाना-दीघा रोड पर यातायात व्यवस्था […]
पटना : दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति ने दीघा भूमि बंदोबस्ती नियमावली व स्कीम 2014 के विरोध में आमसभा की. रविवार को दिन डेढ़ बजे से ही आशियाना-दीघा रोड स्थित माला राय के मार्केट के समीप लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गयी थी. करीब आधे घंटा तक आशियाना-दीघा रोड पर यातायात व्यवस्था बाधित रही.
जबरन थोप रहे कानून
संघर्ष समिति के अध्यक्ष मनोरंजन प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार काला कानून बना कर जबरदस्ती थोप रही है, जिसे हम मानने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि 2013 में केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया. कानून की धारा 24 (2) में प्रावधान है कि भूमि अधिग्रहण विवाद को सुलझाना है, लेकिन राज्य सरकार नये भूमि अधिग्रहण कानून के विपरीत कानून बना दीघा भूखंड को अधिगृहीत करने का प्रयास कर रही है.
40 वर्ष पहले जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया. किसानों को आज तक मुआवजा राशि नहीं मिली. 40 वर्ष बाद किस आधार पर मुआवजा राशि देने की बात हो रही है. हमने किसान से जमीन की खरीदारी की,तो आवास बोर्ड के आवंटी क्यों बने. राज्य सरकार काला कानून को वापस ले और 1024 एकड़ भूखंड को अधिग्रहण मुक्त करे अन्यथा उग्र आंदोलन किया जायेगा.
जनहित का ख्याल नहीं
वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पुणो
नगर निगम ने 93.94 एकड़ भूखंड
का अधिग्रहण किया, जो विवादित था. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने केंद्र को नये भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिगृहित भूखंड को मुक्त कर दिया. इतना ही नहीं, राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि
सुधार विभाग के प्रधान सचिव ने 26 फरवरी 14 को सभी प्रमंडलीय
आयुक्तों को निर्देश दिया कि नये व पुराने सभी तरह के भूमि अधिग्रहण के विवाद का निष्पादन नये कानून 2013 के माध्यम से करें. इसके बावजूद हाइकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने आनन-फानन में कानून बनाया, जिसमें जनहित का ख्याल नहीं किया गया है.
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