पटना: पटना एयरपोर्ट पर बुकिंग पैकेट में लोडेड रिवॉल्वर पकड़े जाने के मामले में एयरपोर्ट थाने में डॉ आरके झा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज कर ली गयी है.
पुलिस द्वारा डॉक्टर झा से की गयी पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जो रिवॉल्वर फ्लाइट से इंदौर भेजने की तैयारी थी, वह लाइसेंसी है. कटिहार के डीएम ने लाइसेंस जारी किया है और इंदौर ले जाने के लिए ट्रांजिट परमिशन भी उन्होंने ही दी थी. लेकिन, रिवॉल्वर लोड करके फ्लाइट से मंगाये जाने की प्रक्रिया को गलत माना गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
क्यों किया लोड, स्पष्ट नहीं
मधुबनी जिले के श्यामपुर के रहनेवाले डॉ आरके झा इंदौर के एक निजी अस्पताल में चिकित्सक हैं. उन्होंने असलहा लाइसेंस के लिए कटिहार जिला प्रशासन को आवेदन दिया था. कटिहार डीएम ने उन्हें लाइसेंस जारी किया था. इसके बाद उन्होंने रिवॉल्वर खरीदा. वह रिवॉल्वर इंदौर ले जाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने ट्रांजिट परमिशन भी लिया था. लेकिन, जिस तरह से रिवॉल्वर लोड करके बुक कराया गया, वह प्रक्रिया बेहद खतरनाक मानी गयी है. एयरपोर्ट पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की है. सचिवालय डीएसपी डॉ मोहम्मद शिब्ली नोमानी ने डॉक्टर ने रिवॉल्वर को लोड कर क्यों बुक कराया इसकी पड़ताल अभी बाकी है. असुरक्षित तरीका अपनाने व फ्लाइट की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करने के मामले में डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है.