निजी अस्पताल के जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र अवैध

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 Feb 2020 6:41 AM

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पटना : निजी नर्सिंग होम या स्वास्थ्य संस्थान की ओर से जारी किये गये जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र अवैध हैं. इनके दिये प्रमाणपत्र की मान्यता नहीं है. जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी प्रमाणपत्र वैध माने जायेंगे. इससे संबंधित आदेश सोमवार को डीएम सह जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कुमार रवि ने जारी किया. निजी […]

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पटना : निजी नर्सिंग होम या स्वास्थ्य संस्थान की ओर से जारी किये गये जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र अवैध हैं. इनके दिये प्रमाणपत्र की मान्यता नहीं है. जन्म व मृत्यु के रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी प्रमाणपत्र वैध माने जायेंगे.

इससे संबंधित आदेश सोमवार को डीएम सह जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कुमार रवि ने जारी किया. निजी नर्सिंग होम व संस्थानों को खुद प्रमाणपत्र जारी नहीं करने व जन्म व मृत्यु की घटना की सूचना रजिस्ट्रार को भेजने का निर्देश दिया गया है. सूचना पट्ट पर अंकित करें कि जन्म व मृत्यु के संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय को सूचना भेज दी गयी है. वहां से प्रमाणपत्र प्राप्त करें.
क्या है मामला
आमतौर पर निजी अस्पताल या नर्सिंग होम जन्म या मृत्यु की घटना होने के बाद अपने स्तर पर एक प्रमाणपत्र जारी कर देते थे. जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय को सूचना नहीं दी जाती थी. जबकि, निजी संस्थानों को प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं है. इस तरह के कई मामले सामने आने के बाद डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
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