पटना हाइकोर्ट के वकील आज व 10 को नहीं करेंगे न्यायिक काम
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : हाइकोर्ट प्रशासन द्वारा वकीलों की मांगों को पूरा नहीं करने पर नाराज वकीलों ने सात और 10 फरवरी को न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है. गुरुवार को हाइकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में कहा गया कि हाइकोर्ट प्रशासन जब तक […]
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पटना : हाइकोर्ट प्रशासन द्वारा वकीलों की मांगों को पूरा नहीं करने पर नाराज वकीलों ने सात और 10 फरवरी को न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है. गुरुवार को हाइकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
बैठक में कहा गया कि हाइकोर्ट प्रशासन जब तक वकीलों की समस्याओं को दूर नहीं करेगा, तब तक हाइकोर्ट के वकील अपना न्यायिक कार्य नहीं करेंगे. हाइकोर्ट प्रशासन द्वारा उनकी मांगों की लगातार अनसुनी की जा रही है. हाइकोर्ट प्रशासन के गलत आदेशों और निर्देशों के बाद वकीलों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. जब तक वकीलों की मांगें पूरी नहीं होंगी वकील हड़ताल पर रहेंगे. सोमवार को फिर समन्वय समिति की एक बैठक होगी और उसमें आगे की रणनीति तय की जायेगी.
टोकन सिस्टम से आक्रोश : वकीलों ने कहा कि हाइकोर्ट प्रशासन ने मुकदमों को फाइल करने के लिए जो नया टोकन सिस्टम लागू किया है, उससे अब मुकदमों की फाइलिंग पर रोक लग गयी है. हाइकोर्ट प्रशासन के आदेश के अनुसार सुबह 8:00 बजे से 9:00 बजे तक ही मात्र एक घंटे के अंदर वकीलों या उनके क्लर्क को मुकदमा फाइल करने के लिये ऑनलाइन टोकन जेनरेट करना होगा. एक घंटे के अंदर जो वकील या उनके क्लर्क अपने मुकदमों को दायर करने के लिए टोकन जेनरेट कर लेंगे, उन्हीं का मुकदमा उस दिन दायर किया जायेगा. अगर संख्या अधिक हो जाती है, तो वह मुकदमा उस दिन हाइकोर्ट में दायर नहीं होगा. इसी को लेकर काफी आक्रोश है.
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