पटना : अब प्रोविडेंट फंड सीधे ग्रामीण बैंकों के पेंशन फंड में होगा जमा
Updated at : 06 Feb 2020 9:21 AM (IST)
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पटना : केंद्र सरकार ने उत्तर व दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ-साथ देश के तमाम 43 ग्रामीण बैंकों को इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस एक्ट 1952 की परिधि से मुक्त कर दिया है. साथ ही कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को भेजने के बदले ग्रामीण बैंकों के पेंशन फंड में जमा […]
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पटना : केंद्र सरकार ने उत्तर व दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ-साथ देश के तमाम 43 ग्रामीण बैंकों को इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस एक्ट 1952 की परिधि से मुक्त कर दिया है. साथ ही कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को भेजने के बदले ग्रामीण बैंकों के पेंशन फंड में जमा करने की अधिसूचना जारी कर दी है. इस संबंध में बुधवार को सभी ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन को नाबार्ड ने निर्देश जारी करते हुए अविलंब अपेक्षित प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है.
इसकी जानकारी देते हुए ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव डीएन त्रिवेदी ने बुधवार को बताया कि प्रोविडेंट फंड के करोड़ों की राशि अब ग्रामीण बैंक में ही जमा होने से पेंशन फंड समृद्ध होगा और पेंशन भुगतान में राशि की कमी आड़े नहीं आयेगी. उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल, 2018 के उच्चतम न्यायालय के फैसले के तहत ग्रामीण बैकों के तीस हजार सेवानिवृत्त कर्मियों को अप्रैल, 2018 के प्रभाव से सार्वजनिक बैंकों के समान पेंशन भुगतान शुरू हो गया है. लेकिन, पेंशन फंड में पर्याप्त फंड नहीं होने से कुछ ग्रामीण बैंकों को पेंशन भुगतान में परेशानी हो रही थी.
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