पटना : कोर्ट के फैसले का अनुपालन 90 दिनों में किया जाये : सीएस
Updated at : 30 Jan 2020 9:15 AM (IST)
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पटना : मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त व सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोर्ट के फैसलों का अनुपालन 90 दिनों में सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को लिखा है कि उच्च न्यायालय में लंबित अवमाननावाद की बढ़ती संख्या को देखते […]
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पटना : मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त व सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोर्ट के फैसलों का अनुपालन 90 दिनों में सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को लिखा है कि उच्च न्यायालय में लंबित अवमाननावाद की बढ़ती संख्या को देखते हुए अदालत द्वारा समय-समय पर क्षोभ व्यक्त किया गया है. इसकी संख्या कम करने के संबंध में अधीनस्थ पदाधिकारियों व कार्यालयों को दिशा निर्देश देने का निदेश भी कोर्ट ने दिया है. ऐसी परिस्थिति में कोर्ट में दायर अवमाननावादों की सुविधा के अनुसार दो वर्गों में बांट दिया जाये.
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