उद्यमी चयन से उत्पादन तक तीन स्टेप में मिलेगा वित्तीय अनुदान
Updated at : 13 Jan 2020 8:34 AM (IST)
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पटना : मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना में उद्यमी चयन से लेकर वित्तीय अनुदान देने तक की प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी गयी है. इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी हुई है. अब इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता या अनुदान तीन स्तरों पर दी जायेगी. पहली अधिकतम 2.5 लाख की किस्त का […]
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पटना : मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना में उद्यमी चयन से लेकर वित्तीय अनुदान देने तक की प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी गयी है. इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी हुई है. अब इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता या अनुदान तीन स्तरों पर दी जायेगी.
पहली अधिकतम 2.5 लाख की किस्त का भुगतान परियोजना की स्वीकृति के बाद किया जायेगा. दूसरी किस्त में बतौर पांच लाख रुपये भूमि या शेड की व्यवस्था होने के बाद दिये जायेंगे. तीसरी किस्त पहली दोनों किस्तों के उपयोगिता प्रमाणपत्र मिल जाने के बाद जारी की जायेगी. अभी तक इस प्रक्रिया का अभाव था. नयी व्यवस्था में योजना के लाभुकों को वित्तीय अनुदान तभी दिये जायेंगे, जब जिला उद्योग केंद्र अधिकारी यह सत्यापित कर देंगे कि पहली और दूसरी किस्त की उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हाे चुके हैं.
चयनित को मिलेगी ट्रेनिंग
अब इस संबंध में पूरी तरह आवेदन ऑनलाइन किये जायेंगे.उद्यमियों का चयन उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी. चयनित उद्यमियों को विभिन्न तकनीकी कॉलेजों में प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा. राज्य की कुल आबादी में 15.7 फीसदी अनुसूचित जाति और 0.9 फीसदी अनुसूचित जनजाति है. इनके अनुपात में बिहार की उद्यमिता में इनकी भागीदारी नाम मात्र की है.
अभी तक इस योजना में निराशाजनक है परिदृश्य
वर्षों से चल रही इस योजना में 45631 आवेदन मिल हैं. इनमें 4868 आवेदन को चयनित किया गया. इनमें से 3641 लाभुकों को पहली किस्त का भुगतान किया गया. दूसरी किस्त केवल 134 लोगों को दी गयी. अंतिम किस्त केवल 11 लोगों को दी गयी. जाहिर है उत्पादन में पहुंची इकाइयों की संख्या दहाई में भी नहीं पहुंच सकी है.
ऑनलाइन करें आवेदन
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 102.50 करोड़ रुपये जारी किये गये थे. चालू वित्तीय वर्ष में इस राशि को अभी तक खर्च किया जा रहा है.
इस योजना के अंतर्गत बिहार के कोई भी युवक-युवती आवेदन कर सकते हैं. इसमें युवतियों के लिए भी खास सुविधा हैं. इस योजना के आकांक्षी युवक- युवतियां www.udyog.bihar.gov.in पर ऑनलाइन दिये जा सकते हैं. इस योजना आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र, न्यूनतम मैट्रिक शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र सत्यापित किये जायेंगे.
इसके बाद ही उन्हें प्रशिक्षण के लिए किसी तकनीकी संस्थान भेजा जायेगा. इकाई मंजूर हो जाने के बाद वित्तीय अनुदान या मदद हासिल करने के लिए यूनिट के नाम खाता खोला जायेगा. ताकि उस राशि का दुरुपयोग न किया जा सके.
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