अधिकारियों-कर्मियों को संपत्ति का ब्योरा देने के बाद ही वेतन
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : राज्य सरकार ने अपने सभी स्तर के अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मी को 15 फरवरी 2020 तक हर हाल में चल और अचल संपत्ति का ब्योरा जमा करने का निर्देश दिया है. जो कर्मी संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे, उन्हें फरवरी महीने का वेतन नहीं मिलेगा. सभी आइएएस, आइपीएस, बिप्रसे से लेकर अन्य सभी […]
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पटना : राज्य सरकार ने अपने सभी स्तर के अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मी को 15 फरवरी 2020 तक हर हाल में चल और अचल संपत्ति का ब्योरा जमा करने का निर्देश दिया है. जो कर्मी संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे, उन्हें फरवरी महीने का वेतन नहीं मिलेगा. सभी आइएएस, आइपीएस, बिप्रसे से लेकर अन्य सभी स्तर के अधिकारियों को संपत्ति का ब्योरा देने को कहा गया है.
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राज्य सरकार ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, आयुक्त, डीएम समेत अन्य को पत्र लिखा है. इसमें यह भी कहा गया है कि सभी विभागों के अध्यक्ष या डीएम को कहा गया है कि वे इस बात की जांच कर लें कि निर्धारित तारीख तक जिन कर्मियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, उनके फरवरी का वेतन जारी नहीं करें.
इस आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी स्तर के कर्मी अपनी संपत्ति का ब्योरा संबंधित विभागों का कार्यालयों को समर्पित करने के अलावा इसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग व पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग को सौंप दे. राज्य सरकार के तहत सभी उपक्रमों, बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद समेत में कार्यरत कर्मी भी अपनी संपत्ति का ब्योरा भी निर्धारित समयसीमा तक जमा कर दें.
बिप्रसे के पदाधिकारियों की 2019 की सिविल लिस्ट प्रकाशित
पटना. बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के पदाधिकारियों की सिविल लिस्ट- 2019 का प्रकाशन कर दिया गया है. इस लिस्ट को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर भी लागू कर दिया गया है. सभी पदाधिकारियों से प्राप्त दावा और आपत्तियों का निराकरण करने के बाद अंतिम रूप से इस सूची को प्रकाशित कर दिया गया है.
इसमें पदाधिकारियों का कोटि क्रमांक, गृह जिला, बैच, आरक्षण कोटि, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, प्रथम नियुक्ति की तिथि, संपुष्टि की तिथि, वर्तमान कोटि व वर्तमान पदस्थापन समेत अन्य सभी जानकारी दी गयी है. इसमें विशेष सचिव से मूल कोटि तक के एक हजार 634 स्वीकृत पदों की सूची दी गयी है. इसमें विशेष सचिव के 24, अपर सचिव के 48, संयुक्त सचिव के 192, अपर समाहर्ता के 304, उप सचिव के 339 और मूल कोटि के 727 स्वीकृत पदों का उल्लेख किया गया है.
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