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पटना : बच्चे के नाम पर खोलें पीपीएफ अकाउंट, मिलेगा 7.9 फीसदी ब्याज

पटना : केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) को लेकर अधिसूचना जारी की है. सरकार ने इस अधिसूचना का नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम -2019 रखा है. सरकार द्वारा इस परिवर्तन के बाद अब कोई भी व्यक्ति फॉर्म-1 के तहत एक आवेदन देकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. कोई भी व्यक्ति नाबालिग बच्चे के […]

पटना : केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) को लेकर अधिसूचना जारी की है. सरकार ने इस अधिसूचना का नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम -2019 रखा है.

सरकार द्वारा इस परिवर्तन के बाद अब कोई भी व्यक्ति फॉर्म-1 के तहत एक आवेदन देकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. कोई भी व्यक्ति नाबालिग बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. नये प्रावधान के तहत एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में आप कम-से-कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिकतम डिपॉजिट लिमिट अपने खाते के साथ-साथ नाबालिग के खाते को मिला कर होगी.

इतना ही नहीं अगर किसी व्यक्ति ने यह अकाउंट खोलने के पहले साल कम-से-कम 500 रुपये जमा किया और फिर उसके बाद अगले साल कोई रकम नहीं जमा की है, तो इस खाते को निष्क्रिय खाता माना जायेगा. निष्क्रिय खाते को पुन: चालू करने के लिए 50 रुपये दंड और प्रत्येक वर्ष के ​न्यूनतम रकम के आधार पर बकाया जमा करना होगा.

7.9 फीसदी मिलेगा ब्याज

नयी अधिसूचना के अनुसार अगर किसी खाताधारक का पीपीएफ अकाउंट निष्क्रिय है तो वह नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है. इसके लिए उन्हें पुराने अकाउंट को बंद करना होगा. इस खाते में ब्याज को हर साल के ​अंत में खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा. मौजूदा समय में पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज दर 7.9 फीसदी तय है.

यह ब्याज हर माह की पांच तारीख से पहले जो सबसे न्यूनतम रकम जमा होगी, उसी के आधार पर तय होगी. ब्याज को साल के अंत में ही क्रेडिट किया जायेगा. इस खाता को खोलने वाले साल के बाद पांच वर्ष तक इस खाते से कोई रकम नहीं निकाली जा सकती है. पांच साल की इस अवधि के पूरा होने के बाद इस खाते से निकाली जा सकती है. इसके लिए फॉर्म-2 भरना होगा. निकासी की रकम मौजूदा रकम की 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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