फुलवारीशरीफ : बिना इजाजत रोड काटने पर दर्ज होगी प्राथमिकी
Updated at : 01 Dec 2019 10:34 AM (IST)
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नप की बैठक में लिए गये कई अहम निर्णय फुलवारीशरीफ : फुलवारीशरीफ नगर पर्षद की निर्वाचित मंडल की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी. शनिवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर सभापति मो आफताब आलम ने बताया कि सरकारी हो या गैर सरकारी या कोई व्यक्तिगत नगर पर्षद कार्यालय से बिना अनुमति […]
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नप की बैठक में लिए गये कई अहम निर्णय
फुलवारीशरीफ : फुलवारीशरीफ नगर पर्षद की निर्वाचित मंडल की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी. शनिवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर सभापति मो आफताब आलम ने बताया कि सरकारी हो या गैर सरकारी या कोई व्यक्तिगत नगर पर्षद कार्यालय से बिना अनुमति लिये रोड कटाई करेगा तो दंड के साथ प्राथमिकी दर्ज होगी.
इसके अलावा नाजायज तौर पर पानी बहाने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है. नगर पर्षद पूरे इलाके में कचरा उठाव के लिए डोर-टू-डोर की पूरी तौर पर व्यवस्था की गयी है. तब भी लोग कचरा रोड पर फेंक देते हैं. अगर सड़क पर कचरा फेंका तो दंड लगेगा. दंड के साथ प्राथमिकी दर्ज एक जनवरी 2020 से लागू होगा. इसके अलावा विकास के कार्यों पर भी चर्चा हुई. इस मौके पर उद्योग मंत्री श्याम रजक समेत बड़ी संख्या में अन्य वार्ड पार्षद मौजूद थे.
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