पटना : कॉमर्शियल व हैवी गाड़ी चलाने वालों की आंख जांच अनिवार्य

Updated at : 27 Nov 2019 9:34 AM (IST)
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पटना : कॉमर्शियल व हैवी गाड़ी चलाने वालों की आंख जांच अनिवार्य

पटना : परिवहन विभाग ने राज्यभर में कॉमर्शियल व हैवी गाड़ियों को चलाने वालों की आंख की जांच अनिवार्य कर दी है. विभाग की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक अब चालकों को आंख जांच का प्रमाणपत्र साथ में रखना होगा. यह निर्णय राज्यभर में ड्राइवरों के नेत्र जांच कैंप के माध्यम से आ […]

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पटना : परिवहन विभाग ने राज्यभर में कॉमर्शियल व हैवी गाड़ियों को चलाने वालों की आंख की जांच अनिवार्य कर दी है. विभाग की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक अब चालकों को आंख जांच का प्रमाणपत्र साथ में रखना होगा. यह निर्णय राज्यभर में ड्राइवरों के नेत्र जांच कैंप के माध्यम से आ रही रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है.
143 ड्राइवर व खलासियों की हुई जांच : परिवहन विभाग की सलाह पर स्वास्थ्य विभाग ने फरवरी महीने में पटना में बस स्टैंड के करीब नेत्र जांच शिविर लगाया गया था. इसी रिपोर्ट के आधार पर परिवहन विभाग ने इस फैसले को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है. शिविर में 143 ड्राइवर और खलासी की आंखों की जांच हुई. कैंप में मौजूद चिकित्सकों की रिपोर्ट के मुताबिक 50 फीसदी ड्राइवर की आंखों में दोष पाया गया. बावजूद इसके वह गाड़ी चलाते रहे हैं. खास बात यह है कि अधिकांश ड्राइवर दूर की चीज साफ-साफ नहीं देख पा रहे थे. ऐसे ड्राइवरों को नियमित जांच कराने की सलाह भी दी गयी.
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