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हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के बिना ही बिक रही हैं गाड़ियां

Updated at : 29 Oct 2019 9:13 AM (IST)
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हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के बिना ही बिक रही हैं गाड़ियां

पटना : परिवहन विभाग ने एक अप्रैल, 2019 से सभी डीलर प्वाइंट को निर्देश दिया था कि हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद ही ग्राहकों को डीलर प्वाइंट से गाड़ियां बाहर ले जाने दिया जाये, लेकिन नियम के विरुद्ध डीलरों ने गाड़ियां बेचने के लिए बिन हाइ सिक्यूरिटी नंबर के ही गाड़ियां ग्राहकों को […]

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पटना : परिवहन विभाग ने एक अप्रैल, 2019 से सभी डीलर प्वाइंट को निर्देश दिया था कि हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद ही ग्राहकों को डीलर प्वाइंट से गाड़ियां बाहर ले जाने दिया जाये, लेकिन नियम के विरुद्ध डीलरों ने गाड़ियां बेचने के लिए बिन हाइ सिक्यूरिटी नंबर के ही गाड़ियां ग्राहकों को दे दी हैं. ऐसे डीलरों के यहां से ली गयी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कार्ड डीटीओ के यहां फंस गया है. यानी पैसा देने के बाद भी कार्ड प्रिंट नहीं हो रहा है.
अधिकारियों के मुताबिक दीपावली में लगभग 3500 गाड़ियां पटना के विभिन्न डीलरों के यहां से खरीदी गयी हैं और राज्य भर की बात करें, तो लगभग 80 हजार से अधिक छोटी-बड़ी गाड़ियों की खरीद हुई है. इनमें से अधिकतर को हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं मिला है.
राज्य भर में 43 सेंटर हैं, जहां 48 घंटे में लगता है नंबर प्लेट : राज्य भर में 43 सेंटर हैं, जहां 48 घंटे में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने का दावा हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है.
सेंटर पर चालान कटाने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं होती है और उनको सेंटर का चक्कर लगाना पड़ता है क्योंकि डीलरों के यहां सिर्फ आॅर्डर लिया जाता है, लेकिन बनाने का काम इन्हीं पटना के सेंटरों में होता है. ऐसे में आम लोगों का काम सफर करता है और डीलरों को भी हाइ सिक्यूरिटी नंबर नहीं देेेेते हैं डीलर.
एक अप्रैल के बाद से नियम हुआ लागू
एक अप्रैल, 2019 से सभी वाहनों में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट डीलर के यहां से निकली गाड़ियों में लगाना अनिवार्य किया गया है. इस संबंध में सभी वाहन निर्माता कंपनियों के बिहार प्रभारी को निर्देश दिया गया है. नयी व्यवस्था से कार, स्कूटर, टैक्सी, कैब, ट्रक आदि वाहनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव होगी. ऐसा नहीं करने पर डीलर का रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का नियम बनाया गया है.
गाड़ियों पर जुर्माना
हाइ सिक्यूरिटी नंबर नहीं रहने पर 500 से 2500 तक का जुर्माना किया जायेगा. इस नियम के बाद आम लोग पुरानी गाड़ियों में नंबर प्लेट बदलवाने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन उनका नंबर प्लेट नहीं बदल पाता है और राजधानी में अब भी अधिकतर पुरानी गाड़ियों में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है.
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