पटना : कैबिनेट की मुहर के बाद गुरुवार से बिहार रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2019 लागू हो गयी. अब पूरे राज्य में किसी जमीन व संपत्ति को दान करने या बेचने का अधिकारी वहीं होगा, जिसके नाम पर जमाबंदी कायम रहेगी.
निबंधन विभाग ने राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को इसकी प्रति उपलब्ध करा दी. नये नियम में बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 के नये प्रावधान के अनुसार ही जमीन व फ्लैटों की बिक्री या दान की जायेगी. सरकार का आदेश आते ही गुरुवार को ही जिले के निबंधन कार्यालयों में नये नियम के अनुसार रजिस्ट्री का काम भी शुरू हो गया.
नये नियम में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर नियम में थोड़ी भिन्नता रखी गयी है. नये नियम में शहरी क्षेत्र यानी नगर निकाय क्षेत्रों में फ्लैट और अपार्टमेंट को बेचने या दान देने के लिए जमाबंदी नंबर के बदले होल्डिंग नंबर की अनिवार्यता रखी गयी है. अगर, होल्डिंग नंबर कायम है तो फ्लैट या अपार्टमेंट को बेचने के लिए जमाबंदी नंबर की आवश्यकता नहीं होगी. मगर, शहरी क्षेत्र में भी जमीन को बेचने के लिए जमाबंदी नंबर की अनिवार्यता रखी गयी है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घर-मकान से लेकर जमीन तक के लिए जमाबंदी नंबर को अनिवार्य रखा गया है और केवल वहीं बेच सकता है. जिसके नाम पर जमाबंदी कायम है.
नयी नियमावली लागू पहले दिन घटी रजिस्ट्री
राज्य के कई जिला निबंधन कार्यालयों में नये नियम के लागू होने के बाद रजिस्ट्री में गिरावट आयी. पटना जिला निबंधन कार्यालय में आम दिनों के मुकाबले लगभग 50% कम रजिस्ट्री हुई. इसके अलावा अन्य जिलों के निबंधन कार्यालय में भी रजिस्ट्री की संख्या में कम होने की सूचना मिली. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि पहले दिन से कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है.