जनवरी, 2016 से नियुक्त नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए अच्छी खबर, राज्यकर्मियों के समान मिलेगा भत्ता
Updated at : 05 Oct 2019 9:10 AM (IST)
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पटना : नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन निर्धारण व देय सुविधाओं के संबंध में मांगे गये मार्गदर्शन के संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से शुक्रवार को खास दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी मार्गदर्शन में कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को भी राज्यकर्मियों […]
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पटना : नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन निर्धारण व देय सुविधाओं के संबंध में मांगे गये मार्गदर्शन के संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से शुक्रवार को खास दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी मार्गदर्शन में कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को भी राज्यकर्मियों के समान महंगाई भत्ता, चिकित्सा व मकान भत्ता दिया जायेगा.
विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक जनवरी, 2016 के बाद नियुक्त, प्रोन्नत, वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों की भांति ही दो जनवरी से एक जुलाई की अवधि में नियुक्त, प्रोन्नत तथा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को एक जनवरी से वार्षिक वेतनवृद्धि व दो जुलाई से एक जनवरी के बीच नियुक्त प्रोन्नत तथा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने वाले शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को एक जुलाई से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी.
अब तक इनका वेतन निर्धारण, पूर्व में देय वेतन में 2.57 से गुणा कर किया जाता था. लेकिन,अब ऐसा नहीं होगा. अब नियोजित शिक्षक मूल कोटि के प्रारंभिक शिक्षक, स्नातक वेतनमान के प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों को लेबल -1 में अंकित मूल वेतन देय होगा.
इसी प्रकार अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षक, जिनकी सेवा अवधि दो साल पूरी होने की तिथि व सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि, जो बाद में हो, से ग्रेड-पे तय होता था. ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों को पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल-2,3 व 4 के समस्थानिक इंडेक्स में अंकित मूल वेतन देय होगा. हालांकि, उसका अधिकतम लेबल-तीन से अधिक नहीं होगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की स्वीकृति मिल चुकी है.
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