पटना : 22 से स्कूल बसों व सरकारी वाहनों की होगी विशेष चेकिंग
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : परिवहन विभाग 22 सितंबर से सरकारी, स्कूली और नगर निगम की सभी गाड़ियों की सख्ती से जांच करेगा. गुरुवार को सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को दिशा-निर्देश भेजा गया. जांच में ड्राइवर के पास गाड़ी से संबंधित पूरे पेपर नहीं होने पर तुरंत जुर्माना करने को कहा गया है. विशेष ड्राइव में किसी भी […]
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पटना : परिवहन विभाग 22 सितंबर से सरकारी, स्कूली और नगर निगम की सभी गाड़ियों की सख्ती से जांच करेगा. गुरुवार को सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को दिशा-निर्देश भेजा गया. जांच में ड्राइवर के पास गाड़ी से संबंधित पूरे पेपर नहीं होने पर तुरंत जुर्माना करने को कहा गया है. विशेष ड्राइव में किसी भी विभाग में चलने वाली सरकारी गाड़ियों की जांच टीम बिना किसी संकोच करने का निर्देश दिया गया है. जांच के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत आने पर तुरंत पुलिस के वरीय पदाधिकारी से सहयोग लेने को कहा है.
सरकारी ड्राइवरों को दी गयी नियमों की जानकारी : सरकारी गाड़ियों को चलाने वाले सभी ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा नियम व केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधित) 2019 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी. जागरूकता अभियान में ड्राइवरों को कहा गया कि गाड़ी चलाने के दौरान यातायात नियमों का पालन करें. वाहनों से संबंधित जरूरी कागजात रखें.
साथ ही अनावश्यक हॉर्न बजाकर प्रदूषण को बढ़ावा न दें. इस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पटना के ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी ने बताया कि सरकारी गाड़ी के चालक पर ज्यादा जवाबदेही है. लोग उनको देखते हैं. अगर वे गलती करेंगे, तो अन्य लोग भी गलती करेंगे. इसलिए नियमों का पालन करें. रॉग साइड से गाड़ी नहीं लगाएं. सिटी बस व सरकारी गाड़ियों की जांच होगी.
ड्राइवरों को निर्देश
वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाएं
बेवजह हॉर्न न बजाएं
रेड सिग्नल होने पर जेबरा क्रॉसिंग को पार न करें
सभी वाहनों का हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट रहे
डीएल, आरसी के साथ पॉल्यूशन जांच सर्टिफिकेट रखें
बिना निबंधन वाहन नहीं चलाएं
वाहन का नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से दिखे
जिन सरकारी गाड़ियों का प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट नहीं है, उन पर जुर्माना लगेगा.
– संजय कुमार अग्रवाल,
सचिव, परिवहन विभाग
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