पटना : फरार अभियुक्त इंदु की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश
Updated at : 20 Sep 2019 9:29 AM (IST)
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पटना : पटना सीबीआइ दो के विशेष जज गीता गुप्ता की अदालत ने करोड़ों रुपये के सृजन घोटाला मामले में सीबीआइ के गिरफ्त से फरार चल रही अभियुक्त इंदु गुप्ता की संपत्तियों को जब्त करने के लिए धारा 83 की तहत कार्रवाई करने का आदेश निर्गत कर दिया है. सीबीआइ ने इंदु गुप्ता की उपस्थिति […]
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पटना : पटना सीबीआइ दो के विशेष जज गीता गुप्ता की अदालत ने करोड़ों रुपये के सृजन घोटाला मामले में सीबीआइ के गिरफ्त से फरार चल रही अभियुक्त इंदु गुप्ता की संपत्तियों को जब्त करने के लिए धारा 83 की तहत कार्रवाई करने का आदेश निर्गत कर दिया है. सीबीआइ ने इंदु गुप्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त कार्रवाई करने के लिए विशेष अदालत में आवेदन दे रखा था. इस मामले में सीबीआइ ने इंदु गुप्ता के अलावा उनके पति अरुण कुमार मो. सरफुजुद्दीन व सरिता झा को अभियुक्त बनाते हुए 8 नवंबर 2017 को विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.
वहीं, सीबीआइ ने सृजन घोटाले के एक अन्य मामले स्पेशल 2/18 में अभियुक्त रजनी प्रिया व अमित कुमार के खिलाफ धारा 82 के तहत इश्तेहार निर्गत करने का आदेश जारी किया है. सीबीआइ ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट लिया है, लेकिन अभी तक इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है.
पटना : पटना एनआइए के विशेष जज दीपक कुमार की अदालत ने पूर्णिया में हथियारों के तस्करी मामले में एनआइए द्वारा समय से आरोप पत्र दाखिल नहीं करने पर जेल में बंद अभियुक्त को जमानत दे दी.
एनआइए ने 18 फरवरी 2019 को बड़गांवा, सीतामढ़ी निवासी अभियुक्त मुकेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ अनुसंधान पूरा कर समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने पर अदालत ने धारा 167 का लाभ देते हुए अभियुक्त को जमानत दे दी. उक्त मामले का खुलासा तब हुआ था तब पूर्णिया का वैशी थाना के पुलिस द्वारा 7 फरवरी 2019 को वाहन चेकिंग के दौरान एक सफारी कार को पकड़ा तो तलाशी के समय उक्त कार से 600 जिंदा राइफल की गोली बरामद हुई थी.
गाड़ी में सवार दो अभियुक्तों को जब पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो मणिपुर निवासी सूरत क्लियरसन काबू और वीआर कहरगांव अपना नाम बताये. इनके निशानदेही पर पुलिस ने आरके पुरम दानापुर निवासी मुकेश सिंह व संतोष सिंह के यहां छापेमारी किया तो उनके यहां से भी हथियार व गोली बरामद हुआ था.
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