पटना : पूर्व सांसद पप्पू यादव का कोर्ट में आत्मसमर्पण, मिली जमानत
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : पटना के अवर न्यायाधीश द्वितीय रणविजय कुमार की अदालत में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दो मामले में आत्मसमर्पण कर जमानत का आवेदन दिया. अदालत ने दोनों मामले में पप्पू यादव को नियमित जमानत प्रदान किया. पूर्व सांसद पर गर्दनीबाग थाने में दिसंबर 2018 में दर्ज हुआ था. इसमें आरोप […]
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पटना : पटना के अवर न्यायाधीश द्वितीय रणविजय कुमार की अदालत में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दो मामले में आत्मसमर्पण कर जमानत का आवेदन दिया. अदालत ने दोनों मामले में पप्पू यादव को नियमित जमानत प्रदान किया.
पूर्व सांसद पर गर्दनीबाग थाने में दिसंबर 2018 में दर्ज हुआ था. इसमें आरोप था कि अपने सर्मथकों के साथ सरकार विरोधी भाषण देते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र राजभवन की आेर अपने समर्थकों को कूंच करने के लिए उकसाने का काम किया था. वहीं सचिवालय थाना कांड संख्या 227/19 में आत्मसमर्पण कर जमानत प्राप्त किया. जिसमें अदालत द्वारा गिरफ्तारी का वारंट निर्गत हुआ था. इधर पप्पू यादव ने कहा कि राज्य सरकार आमजनों के साथ-साथ छात्रों एवं शिक्षकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसका पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से विराेध किया जायेगा.
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