तलाक बोल पत्नी को घर से निकाला, जेल
Updated at : 01 Sep 2019 7:56 AM (IST)
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पटना : तीन बार तलाक बोल कर पत्नी को घर से निकालने के मामले में गिरफ्तार पति अली इमाम को पुलिस ने जेल भेज दिया है. नये मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट के तहत किसी को जेल भेजे जाने का यह पटना में पहला मामला है. पत्नी निशाद एमएम की शिकायत पर पीरबहोर […]
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पटना : तीन बार तलाक बोल कर पत्नी को घर से निकालने के मामले में गिरफ्तार पति अली इमाम को पुलिस ने जेल भेज दिया है. नये मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट के तहत किसी को जेल भेजे जाने का यह पटना में पहला मामला है. पत्नी निशाद एमएम की शिकायत पर पीरबहोर थाने की पुलिस ने जब मामले की छानबीन की, तो मामला सही पाया गया.
पीरबहोर थाना प्रभारी रिजवान आलम ने बताया कि नये एक्ट के तहत शुक्रवार को थाने में मामला दर्ज हुआ था. पूरी रात युवक से पूछताछ की गयी. उसकी सफाई के सबूत भी मांगे गये, लेकिन उसके सभी बयान गलत पाये गये. नतीजा शनिवार को जेल भेज दिया गया.
मांगने लगा था मोटी रकम : जेल जाने से पहले पति ने काफी हंगामा किया. लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पेश आयी, तो वह शांत हुआ. इधर पत्नी निशाद ने अपने बयान में बताया कि इंजीनियर की नौकरी देख घर वालों ने मोटी रकम देकर 18 मार्च, 2016 को शादी की. लेकिन बाद में नौकरी छूट गयी.
इसके बाद वह दबाव बनाकर मायके से लाखों रुपये की डिमांड करने लगा. नहीं देने पर उसने अपने भूतनाथ स्थित घर से भगा दिया. मोबाइल फोन व वाट्सएप पर तीन तलाक का फरमान जारी कर दिया. इंसाफ के लिए पत्नी पटना के रमना रोड स्थित अपने मौसी के घर रह कर कभी पुलिस तो कभी पति के घर का चक्कर लगाने लगी. वहीं, जब भाई को जान से मारने की धमकी दी, तो पीरबहोर थाने में तीन तलाक का मामला दर्ज किया गया.
चिट्ठी से तलाक भेजने वाले डॉक्टर के घर पर छापेमारी
पटना. चिट्ठी लिख डाक द्वारा पत्नी को तीन तलाक देने वाले पति डॉ हामिद रहीम के फुलवारीशरीफ स्थित घर पर शनिवार को पुलिस ने छापा मारा. गर्दनीबाग थाना प्रभारी की ओर से गठित टीम ने छापेमारी की, तो पता चला कि आरोपित डॉ हामिद रहीम एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है और वह कोलकाता में किसी अस्पताल में नौकरी करता है. घर वालों ने बताया कि वह पिछले कुछ महीने से घर नहीं आया है.
इसको देखते हुए अब पुलिस कोलकाता जायेगी. इधर पत्नी लगातार थाने में पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है. पीड़ित पत्नी शगुफ्ता नैयर ने गर्दनीबाग पुलिस को दिये बयान में कहा है कि 23 अगस्त को तलाकनामा लिख दिया था, जो पटना के अलीनगर स्थित मायके में 27 अगस्त को मिला. नतीजा पीड़िता ने मामला थाने में दर्ज कराया.
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