पटना: राजधानी से खटाल हटाने का दावा कर नगर निगम गुरुवार को हाइकोर्ट में फंसता नजर आया. न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ में चल रही सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से दावा किया गया कि राजधानी के जक्कनपुर, पटना सिटी, शास्त्री नगर व पटेल नगर इलाकों को खटालमुक्त कर दिया गया है. नगर निगम के इस जवाब पर कोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि आप सोच-समझ कर सही जानकारी दीजिए. आप जो दावा कर रहे हैं, उसकी हम कमेटी से जांच करायेंगे. कोर्ट ने प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर को तलब किया.
कोर्ट ने नगर निगम के दावे को स्वीकारने को कहा. इस पर अपर महाधिवक्ता ने मोहलत मांगी और कहा कि वह अपने स्तर से इसकी जांच कर लेना चाहते हैं.
फिर कोर्ट को वह आश्वस्त कर सकेंगे. कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी. मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी. गौरतलब है कि कोर्ट ने नगर निगम को कहा था कि वह समय सीमा के भीतर राजधानी को खटालमुक्त घोषित करे. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कुछ जगहों पर पुलिसवाले खटाल हटाने के लिए गये और उनसे पैसे लेकर छोड़ दिया. कोर्ट ने इन तथ्यों की भी तहकीकात करने का आदेश दिया.