पटना : साइबर अपराध की एफआइआर नहीं करने वाले थानेदार नपेंगे
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : साइबर अपराध के शिकार फरियादी की एफआइआर न करने वाले थानेदारों पर कार्रवाई की जायेगी. पुलिस मुख्यालय तक शिकायतें पहुंच रही हैं कि थाना पुलिस साइबर अपराध को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है, जितनी गंभीरता अन्य जघन्य अपराधों में दिखाती है. साइबर अपराध को रोकने के लिये सभी जिलों के एसएसपी […]
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पटना : साइबर अपराध के शिकार फरियादी की एफआइआर न करने वाले थानेदारों पर कार्रवाई की जायेगी. पुलिस मुख्यालय तक शिकायतें पहुंच रही हैं कि थाना पुलिस साइबर अपराध को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है, जितनी गंभीरता अन्य जघन्य अपराधों में दिखाती है. साइबर अपराध को रोकने के लिये सभी जिलों के एसएसपी को मुख्यालय स्तर से निर्देश दिये गये थे कि किसी के भी साथ कहीं भी साइबर अपराध हुआ हो, उसकी एफआइआर दर्ज की जायेगी.
यदि अपराध करने वाला दूसरे राज्य या देश के बाहर का भी है तो भी मामला दर्ज किया जाये. इसके बाद भी मामले दर्ज नहीं किये जा रहे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दो दर्जन से अधिक मामलों में शिकायत आयी है. एफआरआइ दर्ज न करने वाले अफसरों को चिह्नित किया जाये.
पुलिस न करे सुनवाई तो करें शिकायत
थाना पुलिस यदि फरियादी की एफआइआर नहीं करती तो उसकी शिकायत डीजी टीम से की जा सकती है. पुलिस मुख्यालय ने एक हेल्पलाइन भी बनायी है. हेल्पलाइन नंबर (0612) 2209999, 2217002-4 , 8544428407, 8544428408 है
सभी एसपी-एसएसपी को निर्देश दिये जा चुके हैं कि थानों में साइबर अपराध की एफआइआर करायें. सपोर्ट के लिये जिलों की साइबर सेल से मदद ली जाये. कोई भी थाना एफआइर दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकता. वीसी में भी चर्चा की जायेगी. इओयू ने साइबर अपराध के 350 मामलों में लोकल पुलिस की मदद की है.
जेएस, गंगवार, एडीजी इओयू
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