पटना : बीसीए पर दर्ज प्राथमिकी की जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 24 Jul 2019 9:16 AM
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पटना : पटना उच्च न्यायालय ने दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को पैसे लेकर यहां से खेलने के मौका दिये जाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी का अनुसंधान जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका की मंगलवार को सुनवाई की. गांधी मैदान थाना को निर्देश दिया कि वह इस […]
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पटना : पटना उच्च न्यायालय ने दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को पैसे लेकर यहां से खेलने के मौका दिये जाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी का अनुसंधान जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका की मंगलवार को सुनवाई की. गांधी मैदान थाना को निर्देश दिया कि वह इस मामले का अनुसंधान जल्द पूरा कर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे.
इस मामले को लेकर एक न्यूज चैनल ने अपने चैनल पर स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था. स्टिंग ऑपरेशन के बाद क्रिकेट एसोसिएशन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्यों की संलिप्तता उजागर होने और बिहार की छवि खराब होने के बाद आलमगीर नामक के व्यक्ति ने गांधी मैदान थाने में एक शिकायत दर्ज करायी थी.
थाना ने नहीं की कार्रवाई : शिकायत दर्ज किये जाने के बाद भी जब थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी, तब यह मामला हाइकोर्ट पहुंचा. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह ने सख्त रूप अपनाते हुए संबंधित थाना को निर्देश दिया कि वह इस मामले का अनुसंधान जल्द पूरा कर जांच रिपोर्ट कोर्टमें पेश करे.
पटना : पटना स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर निजी कंपनी लार्सन एंड ट्ब्रो की याचिका को हाइकोर्ट ने रद्द कर दी है. मंगलवार को नगर निगम ने आधिकारिक बयान जारी कर बतायाि एलएंडटी ने स्मार्ट सिटी में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर परियोजना नहीं देने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी. कंपनी का आरोप था कि नियमों के अनुसार यह प्रोजेक्ट उनको मिलना चाहिए था.
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