पटना : पटना हाइकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पटना नगर निगम के आयुक्त कुलदीप नारायण को उनके पद से नहीं हटाया जायेगा. विवाद में गलती महापौर की है. वार्ड सदस्य आभा लता व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि नगर आयुक्त के जिम्मे हाइकोर्ट ने कई कार्य सौंपे हैं. जब तक इन मामलों का खासकर नरेंद्र मिश्र बनाम राज्य सरकार का निष्पादन नहीं हो जाता, उन्हें पद से नहीं हटाया जायेगा.
कोर्ट ने नगर आयुक्त को हटाने के पार्षदों की दलील को मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा, पार्षदों को अधिकार है कि वह नगर आयुक्त को हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेज दें. लेकिन, पार्षद यह नहीं कर पा रहे, इसलिए कोर्ट की शरण में आये हैं. कोर्ट ने फिलहाल वार्ड सदस्यों को किसी भी प्रकार की राहत देने से मना कर दिया. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को निर्धारित की है. गौरतलब है कि आभा लता व अन्य ने नगर आयुक्त को हटाने के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही बताने को कहा था कि नगर आयुक्त ने कौन-से ऐसे काम किये, जिससे नगर निगम को नुकसान हुआ है. याचिकाकर्ता ने दो मामले उठाये, लेकिन कोर्ट ने उसे सही नहीं माना.