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पटना :3.5 लाख राज्यकर्मियों के लिए खुशखबरी, 60 दिनों में होगा सेवा संबंधी शिकायतों का निबटारा

पटना : साढ़े तीन लाख राज्यकर्मियों के सेवा संबंधी मामलों के समय सीमा में निबटारे के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की. इसके तहत सेवा संबंधी शिकायतों का निबटारा 60 दिनों के अंदर होगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बेहतर प्रणाली […]

पटना : साढ़े तीन लाख राज्यकर्मियों के सेवा संबंधी मामलों के समय सीमा में निबटारे के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की. इसके तहत सेवा संबंधी शिकायतों का निबटारा 60 दिनों के अंदर होगा.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बेहतर प्रणाली है. इससे सरकारी सेवकों की सेवा संबंधी शिकायतों का निष्पादन हो सकेगा. सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान हो सकेगा और उनकी परेशानी खत्म होगी. इस नियमावली के लागू होने से पेंशनधारकों के अलावा सभी राज्यकर्मियों की प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य प्रकार के बकाया व लंबित मामलों का त्वरित निबटारा हो पायेगा.
इस मौके पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक पुस्तिका भी जारी की. मौके पर मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा, अपर मुख्य सचिव गृह सह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के मिशन निदेशक आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक प्रतिमा एस वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा समाधान वेब पोर्टल को लांच किया. मुख्यमंत्री के समक्ष बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की अपर मिशन निदेशक प्रतिमा एस वर्मा ने इस नियमावली के संबंध में प्रजेंटेशन भी दिया. इसमें बताया गया कि इसके माध्यम से सेवारत कर्मियों की ज्वाइनिंग से उनके रिटायरमेंट तक के मामलों की शिकायतों का निवारण किया जायेगा.
सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभों की स्वीकृति और भुगतान से संबंधित शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निवारण की यह एक बेहतर प्रणाली है. शिकायतें ऑनलाइन दायर की जा सकेंगी. सेवा निवारण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर अपील भी दायर की जा सकती है.
सभी संवर्गों के कर्मी कर सकेंगे शिकायत : बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने यह प्रणाली विकसित की है, जिसके तहत कोई भी सरकारी या रिटायर्ड कर्मी अपनी शिकायत इस फोरम पर कर सकेगा. शिकायतकर्ता की बात संबंधित अधिकारियों को आमने-सामने बैठाकर सुनी जायेगी और 60 दिनों के अंदर इसका निराकरण किया जायेगा. इसमें राज्य सरकार के सभी संवर्गों के कर्मी शामिल होंगे.
इनकी होगी सुनवाई
नियुक्ति, सेवा संपुष्टि, वेतनभुगतान में देरी, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति व एसीपी से संबंधी मामले, वरीयता व छुट्टियों के समायोजन को लेकर किसी भी शिकायत की तय समय में सुनवाई होगी. चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सेवांत लाभ, पेंशन, ग्रुप बीमा, जीपीएफ भुगतान से जुड़े मामलों की शिकायतें भी की जा सकेंगी.
इनकी सुनवाई नहीं होगी
इसके तहत उन्हीं मामलों की सुनवाई होगी, जो कोर्ट में विचाराधीन नहीं है. अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई, तबादला, पोस्टिंग व प्रतिनियुक्ति से जुड़े मामलों की भी सुनवाई नहीं होगी. आरटीआइ के अधीन कोई मामला भी इस नियमावली के तहत शिकायत के रूप में नहीं लिया जायेगा.

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