पटना : हाजत में मरे बंदी की दोनों पत्नियों को मुआवजे में मिलेंगे दो-दो लाख

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Jun 2019 8:57 AM

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पटना : बिहार मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष उज्ज्वल कुमार दुबे ने पुलिस कैद में हुई बंदी की मौत के मामले में उनकी दोनों पत्नियों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक को अंतिम रिपोर्ट देने के आदेश दिये हैं. अरवल जिले के इस मामले की अगली […]

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पटना : बिहार मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष उज्ज्वल कुमार दुबे ने पुलिस कैद में हुई बंदी की मौत के मामले में उनकी दोनों पत्नियों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक को अंतिम रिपोर्ट देने के आदेश दिये हैं.
अरवल जिले के इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को है. अरवल के कलेर थाना पुलिस ने 20 मार्च, 2018 को बवन साव नाम के एक व्यक्ति को ठाकुर विगहा से गिरफ्तार कर हाजत में बंद कर दिया था. साव पर अरवल और औरंगाबाद जिले के विभिन्न थानों में 13 मामले दर्ज थे.
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