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टॉपर घोटाले के छह गवाहों के खिलाफ वारंट

Updated at : 31 May 2019 4:26 AM (IST)
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टॉपर घोटाले के छह गवाहों के खिलाफ वारंट

पटना : निगरानी कोर्ट के विशेष जज मधुकर कुमार की अदालत ने बिहार बोर्ड के टाॅपर घोटाले में गवाह नहीं आने पर छह गवाहों पर गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया है. हाइकोर्ट के निर्देश पर निगरानी कोर्ट पिछले दो वर्षों से लगातार मामले की सुनवाई कर रहा है. परंतु इन दिनों में केवल तीन गवाह […]

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पटना : निगरानी कोर्ट के विशेष जज मधुकर कुमार की अदालत ने बिहार बोर्ड के टाॅपर घोटाले में गवाह नहीं आने पर छह गवाहों पर गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया है. हाइकोर्ट के निर्देश पर निगरानी कोर्ट पिछले दो वर्षों से लगातार मामले की सुनवाई कर रहा है. परंतु इन दिनों में केवल तीन गवाह ही विशेष अदालत में गवाही देने के लिए उपस्थित हुए हैं.

विशेष अदालत ने मामले में जिन छह गवाहों पर गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया है, उनमें एएसपी राकेश कुमार, पुलिस निरीक्षक आनंद कुमार, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर चित्रसेन कुमार, सहायक दिलीप कुमार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह व पीटीसी सिपाही संजय कुमार शामिल हैं. विदित हो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ष 2016 की परीक्षा में अवैध रूप से टॉप कराने के मामले में तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद, सचिव हरिहरनाथ झा, किंगपिन बच्चा राय समेत कुल 38 मुदालयों के खिलाफ निगरानी ने आरोप पत्र दाखिल किया.
निगरानी कोर्ट में इन अभियुक्तों का विचारण चल रहा है. वर्तमान में अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के अलावा सभी अभियुक्तगण इस मामले में जमानत पर हैं. बच्चा राय को उच्च न्यायालय पटना से इलाज कराने के लिए औपबंधिक जमानत मिली है तथा इनका जमानत आवेदन अभी लंबित है. बच्चा राय के वर्ष 2016 से लगातार जेल में रहने के कारण ही इस मामले को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया.
परंतु निगरानी विभाग की निष्क्रियता के कारण अभी तक मात्र तीन गवाहों से गवाही करवायी गयी है. मामले में केवल तारीख पड़ती है. इसी कारण निगरानी कोर्ट ने इन गवाहों को गवाही के लिए वारंट निर्गत किया है.
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