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कपरूरा कंस्ट्रक्शन का अपार्टमेंट टूटेगा

पटना : बेली रोड पर ऑफिसर्स फ्लैट के पीछे निर्माणाधीन कपरूरा कंस्ट्रक्शन के छह तल्ला अपार्टमेंट को तोड़ा जायेगा. नगर आयुक्त कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि नक्शा पारित करने में तथ्य को छुपाया गया है. पूरी बिल्डिंग का निर्माण अवैध है. बिल्डर को 30 दिनों में […]

पटना : बेली रोड पर ऑफिसर्स फ्लैट के पीछे निर्माणाधीन कपरूरा कंस्ट्रक्शन के छह तल्ला अपार्टमेंट को तोड़ा जायेगा. नगर आयुक्त कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि नक्शा पारित करने में तथ्य को छुपाया गया है. पूरी बिल्डिंग का निर्माण अवैध है. बिल्डर को 30 दिनों में अपार्टमेंट स्वयं तोड़ना होगा. ट्रिब्यूनल में अपील करने की भी छूट दी गयी है.

नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी व अभियंता को निर्देश दिया गया है कि उक्त अपार्टमेंट से नागरिक सुविधाएं हटा दें. पेसू के जीएम को एक सप्ताह में बिजली कनेक्शन काटने को कहा गया है. अपार्टमेंट के किसी फ्लैट या अंश का निबंधन नहीं करने को भी कहा गया है. अपार्टमेंट का नक्शा तत्कालीन सहायक अभियंता व कार्यपालक अभियंता ने सरकारी भूखंड को सड़क बता स्वीकृत कर दिया था. 21 सितंबर, 2013 को कार्यपालक अभियंता ललन सिंह ने निर्माणाधीन अपार्टमेंट स्थल जांच की, तो अनियमितताए पायी गयीं. इसके बाद 25 सितंबर, 13 को निगरानीवाद (103ए/13) दर्ज किया गया. इस केस की सुनवाई के बाद नगर आयुक्त ने यह आदेश दिया है.

दो बार पास कराया नक्शा : बिल्डर ने 4 अक्तूबर, 2008 को जी प्लस पांच तल्ले का नक्शा पास कराया. इसके बाद 21 मई, 2009 को पुनरीक्षित नक्शा जी प्लस छह का स्वीकृत कराया. नक्शों में सरकारी भूखंड को सड़क दिखाया गया. नक्शा पारित करने से पहले तत्कालीन कनीय अभियंता ने 25 जनवरी, 08 व 12 मई, 09 को स्थल जांच प्रतिवेदन में सरकारी भूखंड का स्पष्ट जिक्र किया है. इसके बावजूद नक्शा पारित किया गया.

कार्रवाई की अनुशंसा : तत्कालीन सहायक अभियंता नरेश कुमार व कार्यपालक अभियंता ब्रrादेव दूबे ने सरकारी भूखंड को सड़क दिखा कर मूल और पुनरीक्षित नक्शा पास किया गया. नगर आयुक्त ने दोनों अभियंताओं पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को आदेश की कॉपी भेजी है.

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