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पटना : दो करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करें जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट फाइल

जीएसटी नेटवर्क ने अपने पोर्टल पर जारी किया है इससे संबंधित फॉर्म पटना : अगर पंजीकृत कारोबारी का वार्षिक टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रुपये से अधिक है तो उनको अपने खातों का हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना आवश्यक है. दो करोड़ से अधिक का सालाना टर्नओवर करने […]

जीएसटी नेटवर्क ने अपने पोर्टल पर जारी किया है इससे संबंधित फॉर्म
पटना : अगर पंजीकृत कारोबारी का वार्षिक टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रुपये से अधिक है तो उनको अपने खातों का हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना आवश्यक है. दो करोड़ से अधिक का सालाना टर्नओवर करने वाले कारोबारी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी ऑडिट रिपोर्टस की फाइलिंग शुरू कर सकते हैं. जीएसटी नेटवर्क ने अपने पोर्टल पर इसके फॉर्म जारी कर दिये हैं. जीएसटीएन ने जीएसटीआर-9सी को उपलब्ध करा दिया है.
30 जून तक करें दाखिल
वरीय चार्टर्ड एकाउंटेंट आशीष कुमार अग्रवाल के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के लिए, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर-9 सी दाखिल करने की नियत तारीख एक आदेश के माध्यम से 30 जून 2019 तक बढ़ा दी गयी है.
जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने पर कोई विशेष प्रावधान नहीं है. इसलिए यह 25 हजार रुपये के सामान्य दंड के अधीन है.जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9 सी को उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी प्रमाणित करवाया जा सकता है, जिसने जीएसटी ऑडिट किया था या यह किसी अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा भी प्रमाणित किया जा सकता है जिन्होंने उस विशेष जीएसटीआइएन के लिए जीएसटी ऑडिट नहीं किया था.
जीएसटी ऑडिटर को यह करना है प्रमाणित
सभी अपेक्षित खाते या रिकॉर्ड बनाये हुए हैं या नहीं.
वित्तीय विवरण व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर रखे गये खातों या करदाता के व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान के अनुसार तैयार किये जाते हैं या नहीं.
जीएसटीआर-9सी में सूचना की सटीकता.
कारोबारियों को फायदा :
नियमित टैक्स जमा करने वाले कारोबारियों को लोन का लाभ मिलेगा
खाता-बही की अच्छी तरह से जांच हो जायेगी
कारोबारी इनपुट और आउटपुट टैक्स का मिलान कर सकता है
जिनका डाटा बहुत बड़ा है उनको ऑफलाइन की सुविधा दी गयी है.

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