पटना : अदालती आदेश का पालन नहीं होने पर डीजीपी कोर्ट में तलब

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Apr 2019 9:09 AM

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पटना : अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर पटना हाइकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को गुरुवार को अदालत में तलब किया है. न्यायाधीश मोहित शाह की एकल पीठ ने एक पुलिस इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार द्वारा दायर अदालती आदेश की अवमानना से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत को याचिकाकर्ता की […]

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पटना : अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर पटना हाइकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को गुरुवार को अदालत में तलब किया है.
न्यायाधीश मोहित शाह की एकल पीठ ने एक पुलिस इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार द्वारा दायर अदालती आदेश की अवमानना से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उनके बर्खास्तगी का आदेश हाइकोर्ट द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ देने का निर्देश पुलिस विभाग को दिया गया था. अदालती आदेश के बाद भी अभी तक याचिकाकर्ता को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया.
वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता पार्थ सारथी द्वारा अदालत से समय की मांग की गई. अदालत ने समय देने से इंकार करते हुए कहा कि पुलिस महानिदेशक या तो अदालती आदेश का पालन करें और नहीं तो स्वयं अदालत में उपस्थित होकर वस्तुस्थिति से कोर्ट को अवगत कराएं कि अदालती आदेश का पालन क्यों नही किया गया है.
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