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पटना : स्टार प्रचारकों को सभा और वाहन के लिए अनुमति लेनी अनिवार्य होगी, कल से वाहन मालिकों को भेजी जायेगी सूचना
सभा, रैली व जुलूस की अनुमति को ऑफलाइन पर जोर पटना : आदर्श आचार संहिता के लिए गाइड लाइन के मुताबिक सभा, रैली और जुलूस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति दी जा रही है. इसके लिए सभी अनुमंडलों में सिंगल विंडो सिस्टम खोल दिये गये हैं. मगर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कुमार रवि ने […]
सभा, रैली व जुलूस की अनुमति को ऑफलाइन पर जोर
पटना : आदर्श आचार संहिता के लिए गाइड लाइन के मुताबिक सभा, रैली और जुलूस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति दी जा रही है. इसके लिए सभी अनुमंडलों में सिंगल विंडो सिस्टम खोल दिये गये हैं.
मगर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कुमार रवि ने स्टार प्रचारक के संबंध में बताया कि उनके वाहन की अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा दी जायेगी.अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के संदर्भ में प्रचारकों के कार्यक्रम की संपूर्ण वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करायी जायेगी. इसको लेकर अभी केंद्रीय निर्वाचन आयोग से और भी आदेश आने संभावित है. जैसे ही आगे की गाइड लाइन आयेगी संबंधित पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन दिशा-निर्देशों से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते रहेंगे. सभी को उसी के अनुसार ही कार्य करना होगा.
ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन पर जोर : दूसरी तरफ रैली, जुलूस या किसी सभा के लिए उम्मीदवार या पार्टी ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन का सहारा ले रही है. जानकारी के अनुसार जिले में अभी तक किसी ने रैली, जुलूस या किया सभा के लिए जारी ‘सुविधा एप’ का सहारा नहीं लिया है.
कई अंचलों में सभा की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति ली जा रही है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी अनुपम सिंह ने बताया कि यहां एप के माध्यम से कोई आवेदन नहीं आया है, जबकि दो-तीन आवेदन ऑफलाइन आये हैं. हालांकि उनके कागजात पूरे नहीं थे, इसलिए उनको लौटा दिये गये हैं.
पटना : कल से वाहन मालिकों को भेजेंगे सूचना
निर्धारित तारीख तक जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई
पटना : वाहनों की अधिग्रहण सूची तैयार हो चुकी है. इसमें जरूरत से दोगुने वाहन शामिल किये गये हैं, ताकि 50 फीसदी अधिग्रहण होने पर भी वाहनों की कमी न हो और सड़क से उन्हें जब्त करने की जरूरत नहीं पड़े.
अधिग्रहण सूची में शामिल वाहनों की कुल संख्या 13,256 है. गुरुवार से वाहन मालिकों को अधिग्रहण सूचना भेजी जाने लगेगी. जिला परिवहन कार्यालय से विभिन्न प्रखंड कार्यालयों को यह सूचना पहले भेजी जायेगी.
वहां से थाना और थाने से चौकीदार के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले वाहन मालिकों तक यह सूचना पहुंचेगी. अधिग्रहण सूचना में उल्लेखित तारीख से कम से कम 10 दिन पहले वाहन मालिकों को सूचना मिल जाये, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जायेगा और तामिली के तुरंत बाद चौकीदार उसकी सूचना थाना और प्रखंड के माध्यम से डीटीओ ऑफिस भेजेगा.
एफआइआर होगी दर्ज
जिला परिवहन अधिकारी अजय कुमार
ठाकुर ने बताया कि तामिली के बावजूद निर्धारित तिथि तक वाहन नहीं जमा करनेवाले वाहन मालिकों पर अगले दिन ही संबंधित थाना में एफआइआर दर्ज करवा दिया जायेगा.
नयी गाड़ियों को दी जायेगी प्राथमिकता
चुनाव कार्य के लिए केवल 13 हजार वाहनों की अधिग्रहण सूची बनायी गयी है जबकि पटना जिला परिवहन कार्यालय में लगभग तीन लाख व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं. ऐसे में गाड़ियों की स्क्रीनिंग के लिए तीन साल की समय सीमा निर्धारित की गयी है और उसमें भी अधिक नयी गाड़ी को प्राथमिकता दी जायेगी.
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