पटना : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आरटीपीएस में शामिल कराने का निर्देश

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Jan 2019 9:13 AM

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पटना : आमजनों को नगर निकायों में बनने वाले जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों की परेशानी को दूर करने का निर्देश नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने विभाग के प्रधान सचिव को दिया है. मंत्री ने प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र को लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम […]

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पटना : आमजनों को नगर निकायों में बनने वाले जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों की परेशानी को दूर करने का निर्देश नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने विभाग के प्रधान सचिव को दिया है.
मंत्री ने प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र को लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) में शामिल कराने का प्रस्ताव तैयार करें. इस प्रस्ताव को सरकार से सहमति के लिए भेजें. राज्य में 15 अगस्त 2011 को पहली बार 20 सेवाओं को लोक सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया था.
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