पटना : तंबाकू के खिलाफ तेज होगा अभियान, अफसरों को मिला टास्क
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 Jan 2019 9:23 AM
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पटना : बच्चों और अवयस्क को तंबाकू उत्पाद बेचने पर लगेगा एक लाख रुपये जुर्माना अथवा सात साल की सजा का प्रावधान है.इसके बाद भी नाबालिग तंबाकू के शिकार बन रहे हैं. इसको रोकने के लिए एडीजी सीआईडी विनय कुमार ने सभी जिले के पुलिस उपाधीक्षक (हेड क्वार्टर) को चालान काटने और जेजे एक्ट, कोटपा […]
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पटना : बच्चों और अवयस्क को तंबाकू उत्पाद बेचने पर लगेगा एक लाख रुपये जुर्माना अथवा सात साल की सजा का प्रावधान है.इसके बाद भी नाबालिग तंबाकू के शिकार बन रहे हैं. इसको रोकने के लिए एडीजी सीआईडी विनय कुमार ने सभी जिले के पुलिस उपाधीक्षक (हेड क्वार्टर) को चालान काटने और जेजे एक्ट, कोटपा आदि की धाराआें में कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं. सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों पर भी सख्ती दिखाने को कहा है.
तंबाकू नियंत्रण में राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्थान सीड्स और सीआईडी के संयुक्त तत्वावधान में एपेक्स सभागार मे हुई राज्यस्तरीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला में पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षत करते हुए एडीजी ने सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित कराने को कहा. दी यूनियन नयी दिल्ली के वरीय तकनीकी सलाहकार आशीष पांडेय, सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों की संख्या 53.5% से घट कर 25.9% हो गयी है.
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