बिहार म्यूजियम : झगड़ रहे सिस्टम में बैठे लोग
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Jan 2019 9:37 AM
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निदेशक ने कहा-कोई गड़बड़ी नहीं, सबकुछ नियम के अनुसार आशीष कुमार पटना : नवनिर्मित बिहार संग्रहालय में सिस्टम में बैठे लोग झगड़ रहे हैं. यहां के अधिकारी निदेशक के आदेश को मानने से इन्कार कर रहे हैं. यह झंझट संग्रहालय में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर कार्यरत डॉ आकांक्षा को अपर निदेशक (प्रशासन) बनाये जाने पर खड़ा […]
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निदेशक ने कहा-कोई गड़बड़ी नहीं, सबकुछ नियम के अनुसार
आशीष कुमार
पटना : नवनिर्मित बिहार संग्रहालय में सिस्टम में बैठे लोग झगड़ रहे हैं. यहां के अधिकारी निदेशक के आदेश को मानने से इन्कार कर रहे हैं. यह झंझट संग्रहालय में पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर कार्यरत डॉ आकांक्षा को अपर निदेशक (प्रशासन) बनाये जाने पर खड़ा हुआ है.
डॉ आकांक्षा के पास इस पद के अलावा लोक सूचना पदाधिकारी, रजिस्ट्रार, मानव संसाधन प्रबंधक आदि जैसी अहम जिम्मेवारियां भी हैं. बिहार संग्रहालय के निदेशक यूसुफ की ओर से 11 दिसंबर, 2018 को एक आदेश निकाला गया, जिसमें निदेशक (प्रशासन) का प्रभार पुस्तकालयाध्यक्ष को देने का जिक्र है. यह आदेश अब संग्रहालय के अधिकारियों को पच नहीं रहा है.
लिहाजा, संग्रहालय के अधिकारियों और कर्मियों ने इस मामले में एक पत्र लिख कर अपना विरोध दर्ज कराया है. अधिकारियों ने पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव और बिहार संग्रहालय समिति के शासी निकाय को भी भेजी है.
पत्र में अधिकारियों ने नियम का हवाला देते हुए इसे गलत करार दिया है. उनका कहना है कि पुस्तकालय अध्यक्ष का पद इस कैडर से परे है और उन्हें प्रशासकीय अनुभव नहीं है. ऐसे में वित्तीय अनियमितता होने का डर बना रहता है.
पहले भी देखने को मिला है मतभेद : यहां अधिकारियों का मतभेद 27 मई, 2018 को जगजाहिर हो गया था, जब संग्रहालय के अपर निदेशक जेपीएन सिंह ने संग्रहालय के निदेशक यूसुफ के चैंबर में घुस मारपीट की थी. इस वाकये के बाद कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने जेपीएन सिंह को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया था.
अदालत में जा चुका है मामला : करीब दो वर्ष पहले तत्कालीन पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ आकांक्षा को तत्कालीन अपर निदेशक (प्रशासन) ने बर्खास्त कर दिया था. इस फैसले को डॉ आकांक्षा ने हाइकोर्ट में चुनौती दी. अदालत में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद डॉ आकांक्षा के हक में फैसला आया था. कोर्ट ने उन्हें बतौर पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश दिया था.
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