राजवल्लभ यादव की विधायकी खत्म, नाबालिग से रेप मामले में उम्रकैद की सजा मिलने पर बेउर जेल में बंद हैं राजद नेता

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Dec 2018 6:25 PM

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पटना : नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में उम्र कैद की सजायाफ्ता राजद नेता राजवल्लभ यादव की बिहार विधानसभा की सदस्यता बुधवार को समाप्त कर दी गयी. इस संबंध में बुधवार को बिहार विधानसभा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अधिसूचना के मुताबिक, राजबल्लभ की सदस्यता 15 दिसंबर, 2018 के प्रभाव […]

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पटना : नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में उम्र कैद की सजायाफ्ता राजद नेता राजवल्लभ यादव की बिहार विधानसभा की सदस्यता बुधवार को समाप्त कर दी गयी. इस संबंध में बुधवार को बिहार विधानसभा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. अधिसूचना के मुताबिक, राजबल्लभ की सदस्यता 15 दिसंबर, 2018 के प्रभाव से समाप्त कर दी गयी है. यह अधिसूचनाविधानसभा के सचिव बटेश्वर नाथ पांडेय ने बुधवार को जारी की.मालूम हो कि वर्ष 2015 में राजवल्लभ यादव ने राजद के टिकट पर विधायक बना था. नाबालिग लड़की से रेप मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद राजधानी स्थित एमएलए-एमपी कोर्ट ने 21 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

क्या है मामला?

राजद विधायक राजवल्लभ यादव नेजन्मदिन की पार्टी के बहाने एक महिला के सहयोग से एक नाबालिग लड़की को होटल में बुलाया था. साथ ही जन्मदिन के मौके पर उसे शराब पिला कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. नाबालिग पीड़िता वहां से निकलने के बाद घर पहुंच कर परिजनों को पूरी बात बतायी. इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने मामला दर्ज कराया. इस मामले में राजबल्लभ यादव को धारा 376 और पॉक्सो की धारा 4 तथा 8 के तहत दोषी पाये जाने पर अदालत ने 21 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनायी थी. उसके बाद राजबल्लभ को पटना के बेउर जेल भेज दिया गया. अब बधुवार को विधानसभा ने उसकी सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है.

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