पटना : दो माह में सूद के साथ फ्लैट की राशि लौटाने का आदेश
Updated at : 20 Dec 2018 9:20 AM (IST)
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पटना : रेरा ने एक आदेश के तहत बुधवार को फ्लैट बुक कराने वाले पश्चिमी लोहानीपुर निवासी रत्ना सिन्हा और अनिल कुमार सिन्हा की जमा की गयी बुकिंग की गयी राशि सूद के साथ लौटाने का आदेश दिया. रेरा कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट के लिए जमा की गयी राशि को त्रैमासिक के कंपाउंड […]
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पटना : रेरा ने एक आदेश के तहत बुधवार को फ्लैट बुक कराने वाले पश्चिमी लोहानीपुर निवासी रत्ना सिन्हा और अनिल कुमार सिन्हा की जमा की गयी बुकिंग की गयी राशि सूद के साथ लौटाने का आदेश दिया. रेरा कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट के लिए जमा की गयी राशि को त्रैमासिक के कंपाउंड सूद के साथ दो माह में लौटायी जाये.
दानापुर रेलवे स्टेशन के पास आइओबी नगर सरारी में डेवलपर द्वारा 1300 वर्ग फीट के फ्लैट के लिए एमओयू के बाद 14.60 लाख की राशि जमा करायी गयी.
तीन बीएचके के फ्लैट की कुल राशि 17 लाख निर्धारित की गयी थी. बुकिंग करानेवाले ने यह राशि जून-नवंबर 2015 के बीच अपार्टमेंट डेवलपर को दिया था. फ्लैट आवंटित कराने वाले को कंपनी द्वारा न तो फ्लैट दिया गया और नहीं काफी प्रयास के बाद राशि वापस की गयी.
हद तो तब हो गयी कि फ्लैट निर्माण करनेवाली कंपनी ने पूरी राशि का उपयोग तब कर लिया जब उसने फ्लैट निर्माण के लिए कोई फॉर्मलिटी भी पूरी नहीं की थी. इसके लिए न तो फायर से क्लियरेंस लिया गया और नहीं उसका नक्शा जमा किया गया. कंपनी ने साढ़े तीन साल राशि का उपयोग किया जबकि फ्लैट का आवंटन नहीं किया.
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