21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना : परीक्षा में कदाचार रोकेंगे 11 अफसर

बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी करेंगे सहयोग सिविल जज जूनियर डिवीजन के 349 पदों के लिए 27 और 28 नवंबर को होगी परीक्षा पटना : बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से करायी जाने वाली 30वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गयी हैं. बिहार लोक सेवा के साथ ही सामान्य […]

बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी करेंगे सहयोग
सिविल जज जूनियर डिवीजन के 349 पदों के लिए 27 और 28 नवंबर को होगी परीक्षा
पटना : बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से करायी जाने वाली 30वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गयी हैं. बिहार लोक सेवा के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग भी इसमें जुट गया है. असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के 349 पदों पर नियुक्ति के लिए 27 व 28 नवंबर को यह परीक्षा होगी.
परीक्षा को सुव्यवस्थित, स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संचालन के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 पदाधिकारियों को लगाया गया है. ये पदाधिकारी सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. इसमें ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव राजेश परिमल, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप सचिव संजय कृष्ण, बिहार खेल प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार सिन्हा, नगर विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव कुमार देवेंद्र प्रोज्जवल, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक इबरार अहमद खां, ऊर्जा विभाग के उप सचिव अनुज कुमार, भू अर्जन निदेशालय के सहायक निदेशक विनय कुमार ठाकुर, राज्य स्वास्थ्य समिति में वरीय उप समाहर्ता पद पर तैनात रविश किशोर, ग्रामीण विकास विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी रविंद्र कुमार, भवन निर्माण विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, बिहार महादलित विकास मिशन के विशेष कार्य पदाधिकारी मनोज कुमार शामिल हैं.
सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी 26 नवंबर को सुबह 11 बजे ब्रीफिंग के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. साथ ही, प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के बाद सभी पदाधिकारी स्वत: अपने पदस्थापन वाले पद पर योगदान करेंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें