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पटना : मिलावटी दूध का बंद होगा कारोबार, दूध विक्रेताओं को लाइसेंस ​जरूरी, ऐसे बनाएं लाइसेंस

पटना : खाद्य सुरक्षा विभाग अब शहर में दूध बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा. दूध बेचने वाले अब बिना लाइसेंस के दूध नहीं बेच सकेंगे. साथ ही जो विक्रेता अभी तक लाइसेंस नहीं बनाये हैं उनको बनवाने के लिए विभाग ने कुछ दिनों का समय दिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि […]

पटना : खाद्य सुरक्षा विभाग अब शहर में दूध बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा. दूध बेचने वाले अब बिना लाइसेंस के दूध नहीं बेच सकेंगे. साथ ही जो विक्रेता अभी तक लाइसेंस नहीं बनाये हैं उनको बनवाने के लिए विभाग ने कुछ दिनों का समय दिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि पटना जिले में दो हजार से अधिक फुटकर दूध विक्रेता हैं.
इनमें से किसी ने लाइसेंस नहीं लिया है. इतना ही नहीं पटना जिले में संचालित हो रही दूध डेयरी में 40 प्रतिशत ऐसे विक्रेता हैं जिनके पास दूध बेचने का लाइसेंस नहीं है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने शहर में मिल रही शिकायतें और लोगों को शुद्ध दूध मिले, इसको देखते हुए सभी फुटकर विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है.
ऐसे बनाएं लाइसेंस
दूध विक्रेता खाद्य सुरक्षा विभाग में जाकर लाइसेंस बना सकते हैं. लाइसेंस बनवाने को दूध विक्रेताओं के पास पहचान प्रमाणपत्र, पंचायत से एनओसी, बिजली के बिल की कॉपी व स्वच्छता फार्म का होना अनिवार्य है. यह सभी जरूरी कागज आपको खाद्य सुरक्षा विभाग में जमा करना होगा.
मिलावटी दूध का कारोबार
शहर में मिलावटी दूध का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. इस मुहिम की शुरुआत करने का निर्णय उस समय हुआ जब खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी अजय कुमार ने दरभंगा और मोतिहारी जिले में कई लीटर मिलावटी दूध को पकड़ा था.
इस ​छापेमारी के बाद उस मिलावटी दूध को नष्ट कर दिया गया था और विभाग ने दूध विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया था. इस घटना के बाद से विभाग ने पटना में कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया है. लाइसेंस नहीं होने से बाजार में मिलावटी दूध का बाजार तेजी से फैलते जा रहा है. लगातार विभाग के पास शिकायत भी आ रही है. इसे देखते हुए विभाग ने अब दूध विक्रेताओं को लाइसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया है.

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