पटना : दुष्कर्म का वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार
Updated at : 04 Oct 2018 8:49 AM (IST)
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पटना : बाढ़ के सिमरी घाट पर 30 सितंबर को जलगोविंद इलाके के बस चालक शिवपूजन महतो ने एक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपित शिवपूजन महतो को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही दुष्कर्म की लाइव वीडियो बनाने व उसे वायरल करने वाले आरोपित युवक विशाल कुमार को भी […]
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पटना : बाढ़ के सिमरी घाट पर 30 सितंबर को जलगोविंद इलाके के बस चालक शिवपूजन महतो ने एक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपित शिवपूजन महतो को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही दुष्कर्म की लाइव वीडियो बनाने व उसे वायरल करने वाले आरोपित युवक विशाल कुमार को भी पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया.
वह मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है, जिससे वीडियो बनायी थी. हालांकि शिवपूजन ने अपने मोबाइल से वीडियो को डिलीट कर दिया. पुलिस एफएसएल में मोबाइल को भेजेगी, ताकि वीडियो को रिकवर किया जा सके. वहीं, दूसरी तरफ पीड़िता की मेडिकल जांच बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल में करायी गयी है. पुलिस ने पीड़िता का बयान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर न्यायालय में दर्ज कराया है.
चालक प्रतिदिन बस की गंगा तट पर करता था सफाई
चालक शिवपूजन महतो प्रतिदिन अपनी बस को गंगा तट पर साफ-सफाई करने के लिए लाता था और वह नहाने वाली महिलाओं को देखता था. जिस महिला के साथ उसने इस घटना को अंजाम दिया, उसे वह पहले से जानता था. वह उसके जलगोविंद इलाके की ही रहने वाली थी और उसके ही बस से आया-जाया करती थी. इस दौरान उसकी बात भी उस महिला से हुई थी. इसके बाद 30 सितंबर को वह पूर्व नियोजित योजना के तहत वहां पहुंचा और अकेले देख कर हवस का शिकार बना लिया. वहीं खड़ा विशाल लाइव वीडियो बनाता रहा. इधर, विशाल ने पुलिस को यह जानकारी दी कि वह पहले से शिवपूजन महतो को नहीं जानता है. विदित हो कि शिवपूजन महताे ने जबरन महिला से दुष्कर्म किया और युवक विशाल लाइव वीडियो बना रहा था. यह वीडियो फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था.
राज्य महिला आयोग ने डीएम और एसएसपी से मांगी रिपोर्ट : इस मामले में राज्य महिला आयोग ने पटना के डीएम कुमार रवि और एसएसपी मनु महाराज से 10 दिनों के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट की मांग की है. साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने कहा है कि स्वत: संज्ञान लेते हुए पीड़िता को सरकारी सहायता राशि दिलवाने का निर्देश दिया गया है.
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