पटना : नियमों की अनदेखी कर बिना स्वीकृति चल रहे कई स्कूल
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Oct 2018 6:37 AM
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आरटीई अधिनियम के तहत है दंड का प्रावधान पटना : जिले में ऐसे भी स्कूल हैं, जिनका नियमों की अनदेखी कर संचालन किया जा रहा है. शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बगैर ही चल रहे हैं. बावजूद ऐसे स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के प्रावधानों के अनुसार […]
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आरटीई अधिनियम के तहत है दंड का प्रावधान
पटना : जिले में ऐसे भी स्कूल हैं, जिनका नियमों की अनदेखी कर संचालन किया जा रहा है. शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बगैर ही चल रहे हैं. बावजूद ऐसे स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के प्रावधानों के अनुसार सरकार की स्वीकृति बगैर किसी प्रारंभिक स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकता है.
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की धारा 18(5) व 19(5) के अंतर्गत प्रावधान है कि सरकार की स्वीकृति बगैर या प्रस्वीकृति वापस ले लिये जाने की स्थिति में स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकता है. यदि स्कूल का संचालन किया जाता है, तो दोषी व्यक्ति या संस्था को एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. इसके अलावा निर्धारित तिथि के बाद भी स्कूल का संचालन करने पर प्रत्येक दिन 10 हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है.
बड़ी घटना होने पर खुलती है पोल : जिले में ऐसे स्कूलों का बड़ी आसानी से संचालन किया जा रहा है. जब कोई बड़ी घटना होती है तो स्कूल की मान्यता, राज्य सरकार की स्वीकृति आदि की पोल खुलने लगती है. पिछले ही दिनों फुलवारीशरीफ स्थित एक स्कूल में शिक्षक व क्लर्क को छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया तब यह भी पता चला कि स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं है. इसके बाद जिला शिक्षा विभाग द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जो घटना व स्कूल की मान्यता आदि की जांच कर रही है.
एडमिशन कराने से पहले रखें ध्यान
– स्कूल को राज्य सरकार से स्वीकृति या मान्यता प्राप्त है या नहीं
– स्कूल के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रशिक्षित हैं या नहीं
– किसी भी बोर्ड से कितने दिन की संबद्धता है, यदि लैप्स कर गयी है तो एक्सटेंशन मिला है या नहीं
– स्कूल स्टाफ कैसा है, पुलिस वेरीफिकेशन कराया गया है या नहीं
– यातायात का माध्यम क्या है, एक बस या वैन में कितने बच्चों को बैठाया जाता है
– स्कूल के कैंटीन में मिलने वाली खाद्य सामग्री कितनी स्वच्छ व खाने योग्य है
– स्कूल में हर जगह या पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं
– सुरक्षा के दृष्टिकोण से कौन-कौन से उपाय किये गये हैं.
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