बिहार : बिहार के सभी शहरों में 25 अक्टूबर से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जायेगा. अब राज्य के शहरी क्षेत्र में लोग 25 अक्टूबर से पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इस फैसले को लेकर बिहार सरकार ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है. राज्य सरकार के इस हलफनामा के बाद जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले को निष्पादित कर दिया.
इससे पहले पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस एम आर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से ऐडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि 25 अक्टूबर से शहरी क्षेत्रों में पॉलिथीन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जायेगा साथ ही ग्रामीण इलाकों में पॉलिथीन पर 25 नवंबर से प्रतिबंध लागू कर दिया जायेगा. राज्य सरकार ने कोर्ट का भरोसा दिलाया है कि आवश्यक नियमावली बनाने के बाद जल्द ही पॉलिथीन के पूर्ण प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. हालांकि, पॉलिथीन निर्माताओं व होल सेलर को अपने पॉलिथीन निर्माण बंद करने व नष्ट करने का समय दिया जायेगा.