28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना : एस्टीमेट में 20% तक वृद्धि के लिए नहीं लेनी होगी प्रशासनिक स्वीकृति

पटना : किसी भी स्वीकृत योजना के मूल एस्टीमेट में 20 फीसदी बढ़ोतरी होने तक अब प्रशासनिक स्वीकृति नहीं लेनी होगी. लेकिन राशि की खर्च वित्तीय प्रावधानों के अनुकूल करना होगा. बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम -123 में संशोधन हुआ है. इस संबंध में पथ निर्माण विभाग ने संकल्प जारी किया है. अब […]

पटना : किसी भी स्वीकृत योजना के मूल एस्टीमेट में 20 फीसदी बढ़ोतरी होने तक अब प्रशासनिक स्वीकृति नहीं लेनी होगी. लेकिन राशि की खर्च वित्तीय प्रावधानों के अनुकूल करना होगा. बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम -123 में संशोधन हुआ है.
इस संबंध में पथ निर्माण विभाग ने संकल्प जारी किया है. अब तक किसी भी योजना के मूल प्रशासनिक अनुमोदन में 10 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी होने पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है. इससे कार्य पूर्ण होने में काफी विलंब होने की संभावना बनी रहती है.
विभाग ने मई 2017 में बने नियम में बदलाव किया है. किसी भी स्वीकृत योजना के मूल एस्टीमेट में 20 फीसदी से अधिक की वृद्धि संभावित है तो ऐसी योजना के पुनरीक्षित एस्टीमेट में वििहत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मंत्रिपरिषद अथवा सक्षम प्राधिकार का पुन: अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें