खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ वारंट जारी
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. न्यायाधीश मोहित शाह की एकलपीठ ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने को लेकर दायर एक अवमाननावाद पर सुनवाई करते हुए […]
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पटना : हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. न्यायाधीश मोहित शाह की एकलपीठ ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने को लेकर दायर एक अवमाननावाद पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने उक्त अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का पहले ही आदेश दिया था. उनके द्वारा न तो हलफनामा दाखिल किया गया और न ही अधिकारी कोर्ट में ही हाजिर हुए. कोर्ट ने इस मामले में फिर सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.
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