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पटना : भूदान की वितरित 3.37 लाख एकड़ जमीन की शुरू होगी जांच

पटना : राज्य में भूदान में मिली जमीन भूदान यज्ञ समिति द्वारा सही तरीके से वितरित हुई है या नहीं इसकी जांच होगी. जांच के लिए गठित भूदान भूमि वितरण जांच आयोग एक सप्ताह में जांच प्रक्रिया शुरू करेगा. जांच करने के बिंदुओं को लेकर खाका तैयार किया गया है. आयोग जल्द ही भूदान यज्ञ […]

पटना : राज्य में भूदान में मिली जमीन भूदान यज्ञ समिति द्वारा सही तरीके से वितरित हुई है या नहीं इसकी जांच होगी. जांच के लिए गठित भूदान भूमि वितरण जांच आयोग एक सप्ताह में जांच प्रक्रिया शुरू करेगा. जांच करने के बिंदुओं को लेकर खाका तैयार किया गया है.
आयोग जल्द ही भूदान यज्ञ समिति सहित राजस्व व भूमि सुधार विभाग से दस्तावेज की मांग करेगा. भूदान में मिली जमीन में भूदान यज्ञ
समिति द्वारा 3 लाख 37 हजार एकड़ जमीन वितरित की गयी. जमीन वितरण को लेकर कई तरह की शिकायतें सरकार को मिलीं. इस मामले में बड़ी संख्या में हाईकोर्ट में मामले चल रहे हैं. हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने भूदान यज्ञ समिति द्वारा वितरित जमीन की जांच के लिए जांच आयोग गठित की. सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी व पूर्व मुख्य सचिव अशोक चौधरी की अध्यक्षता में गठित आयोग दो साल में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी.
आयोग में दो सदस्य बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी विनोद कुमार झा व रामविलास पासवान शामिल हैं. आयोग द्वारा देखा जायेगा कि भूदान की जमीन सुयोग्य लोगों को मिली या नहीं. मालूम हो कि भूदान की जमीन का पर्चा लोगों को मिलने के बाद भी अब तक उस जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा नहीं होने दिया गया.
आयोग को दो साल में करनी है जांच
छह लाख 48 हजार 591 एकड़ जमीन दान में प्राप्त
आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951 में चलाये गये भूदान अभियान आंदोलन में भूधारियों द्वारा जमीन दान में दिया गया था. इसके तहत राज्य भर में छह लाख 48 हजार 5931 एकड़ जमीन दान में प्राप्त हुआ. भूदान यज्ञ समिति द्वारा तीन लाख 37 हजार एकड़ जमीन वितरित की गयी. इसके अलावा तीन लाख 11 हजार एकड़ भूमि शेष है. इसमें कुछ एकड़ जमीन वितरण के योग्य है. जानकारों के अनुसार बहुत सारी जमीन वितरण के अयोग्य पायी गयी है. भूदान भूमि वितरण जांच आयोग उन सभी चीजों की पड़ताल करेगा.
आयोग को भूदान यज्ञ समिति को दान में मिली जमीन के बारे जांच कर दो साल में रिपोर्ट सौंपनी है. आयोग भूदान यज्ञ समिति व राजस्व व भूमि सुधार विभाग से उन दस्तावेजों की मांग की है, जिसके द्वारा लोगों को जमीन दी गयी. आयोग द्वारा जांच के बिंदु तैयार किये गये हैं.
इसके तहत भूदान यज्ञ समिति द्वारा भूदान जमीन के वितरण से संबंधित यदि कोई प्रमाणपत्र दिया गया है. प्रमाणपत्र से संबंधित जमीन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराना है. भूमिहीन व्यक्तियों या अन्य को आवंटित जमीन का आवंटन नियमानुसार हुआ अथवा नहीं. आवंटित जमीन से संबंधित प्रमाणपत्र को भूदान यज्ञ समिति द्वारा बिना सक्षम राजस्व पदाधिकारी की स्वीकृति के रद्द कर दिया गया है से संबंधित सूचना. ऐसी जमीन का पुनर्वितरण के संबंध में निर्धारित प्रावधानों का अनुसरण किया गया या नहीं. दान पत्र की संपुष्टि किये बिना ही अगर भूदान यज्ञ समिति द्वारा सरकारी जमीन का वितरण कर दिया गया है आदि.
हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
हाइकोर्ट ने झूलन बैठा की याचिका की सुनवाई के क्रम में बिहार भूदान यज्ञ समिति को दान में प्राप्त जमीन के वितरण व प्रबंधन में बरती गयी अनियमितताओं की जांच के लिए जांच आयोग के गठन का आदेश दिया था.

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